Disha Salian Defamation Case: दिशा सालियान मानहानि मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, उनके बेटे को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण
Disha Salian Defamation Case: मुंबई एक अदालत ने दिशा सालियान मामले में केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे को शुक्रवार को गिरफ्तारी से 10 मार्च तक अंतरिम संरक्षण प्रदान किया
Disha Salian Defamation Case: मुंबई एक अदालत ने दिशा सालियान मामले में केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे को शुक्रवार को गिरफ्तारी से 10 मार्च तक अंतरिम संरक्षण प्रदान किया. नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे पर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रबंधक दिशा सालियान के बारे में मानहानिकारक और भ्रामक बयान देने का आरोप है.
मामले में गिरफ्तारी की आशंका से पिता-पुत्र ने अपने वकील सतीश मानेशिंदे के माध्यम से उपनगरीय मलाड में डिंडोशी सत्र अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की. मामला सुनवाई के लिए आने पर विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा.
अदालत ने पुलिस को सुनवाई की अगली तारीख तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया. इसके बाद मामले की सुनवाई 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी. पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा-41ए के तहत भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता तथा उनके बेटे के खिलाफ नोटिस जारी किया और उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए पेश होने को कहा है. प्राथमिकी के अनुसार, केन्द्रीय मंत्री ने 19 फरवरी को एक संवाददाता सम्मेलन में सालियान की मौत के सिलसिले में कुछ दावे किए थे. इस दौरान उनके बेटे नितेश राणे भी वहां मौजूद थे.
दिशा की मां वसंती सालियान की शिकायत पर पिता-पुत्र के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इससे पहले वसंती सालियान ने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग (एमएसडब्ल्यूसी) से सम्पर्क किया था और सालियान परिवार को विभिन्न सोशल मीडिया मंच पर बदनाम करने के लिए नारायण राणे, नितेश राणे और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.
गौरतलब है कि दिशा सालियन ने आठ जून, 2020 को उपनगरीय मलाड स्थित एक बहुमंजिला इमारत से कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी. इसके छह दिन बाद अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (34) उपनगरीय बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत मिले थे.
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