Maharashtra Phone Tapping Case: भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी एवं महाराष्ट्र खुफिया विभाग की पूर्व प्रमुख रश्मि शुक्ला कथित अवैध फोन टैपिंग मामले में बुधवार को कोलाबा थाने में पेश हुईं. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.
शुक्ला के खिलाफ इस महीने की शुरुआत में दक्षिण मुंबई के कोलाबा थाने में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजीव जैन की शिकायत के आधार पर शुक्ला के खिलाफ यह प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आरोप है कि शुक्ला ने शिवसेना सांसद संजय राउत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता एकनाथ खडसे के फोन अवैध रूप से टैप किए थे.
पुलिस ने पहले बताया था कि मामला उस समय का है जब शुक्ला महाराष्ट्र के राज्य खुफिया विभाग (एसआईडी) की प्रमुख थीं. शुक्ला, बुधवार को सुबह 11 बजे अपने वकील के साथ थाने पहुंचीं. बंबई उच्च न्यायालय ने हाल ही में मुंबई पुलिस के, शुक्ला के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम उठाने पर एक अप्रैल तक रोक लगा दी थी. अदालत ने शुक्ला को 16 और 23 मार्च को सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे के बीच थाने में पेश होने को भी कहा था.
इससे पहले, पुणे पुलिस ने कांग्रेस नेता नाना पटोले के फोन की कथित अवैध टैपिंग के संबंध में शुक्ला के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में थी.
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