Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट को लेकर हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सभी की निगाहें महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर जाकर टिक गई हैं. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता को लेकर फैसला लेने का निर्णय नार्वेकर पर छोड़ा है. सवाल है कि यदि 16 विधायक अयोग्य करार दिए जाते हैं तो महाराष्ट्र में शिंदे सरकार गिर जाएगी?


एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार इस संभावना को सिरे से नकार चुके हैं. उन्होंने कहा था कि अगर 16 विधायक अयोग्य भी हो जाते हैं तो भी महाराष्ट्र की सरकार नहीं गिरेगी. हालांकि महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल की राय इस मसले पर अजित पवार से बिल्कुल अलग है. 


'...तो निश्चित तौर पर गिर जाएगी शिंदे सरकार'
मंगलवार (16 मई) को एनसीपी नेता जयंत पाटिल का कहना है कि यदि 16 विधायक अयोग्य करार दे दिये जाते हैं तो शिंदे सरकार निश्चित तौर पर गिर जाएगी. उन्होंने कहा कि ऐसी संभावना है कि शिंदे गुट के बाकी विधायक उद्धव ठाकरे में शामिल हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि एक संभावना यह भी है कि चूंकि बीजेपी संख्या में सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए राज्यपाल उनसे संपर्क कर सकते हैं और यदि उनके पास संख्या है तो वे सरकार बना सकते हैं.



क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला
गौरतलब है कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की सियासी उठापटक पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को फिर से बहाल नहीं किया  जा सकता क्योंकि उन्होंने फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया था. बता दें कि जून 2022 में एकनाथ शिंदे गुट की बगावत के बाद एमवीए की सरकार गिर गई थी, इसके बाद 30 जून को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. इस मामले में दोनों गुटों की तरफ से 6 याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसपर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था.


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