Kolhapur Clash: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बवाल, दरगाह पर अतिक्रमण को लेकर झड़प, भारी पुलिसबल तैनात
Kolhapur Clash News: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दो समुदायों के बीच झड़प हुई है. ये पूरा मामला दरगाह पर अतिक्रमण हटाने से जुड़ा हुआ है. दोनों पक्षों ने हिंसा और आगजनी भी की.
Hazrat Syed Malik Rehan Mir Saheb Dargah: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बवाल हुआ है. विशालगढ़ किले की दरगाह पर अतिक्रमण को लेकर झड़प हुई. अतिक्रमण हटाने पर दो समुदाय आपस में भिड़ गए. इस दौरान जमकर पथराव हुआ. आगजनी की भी कोशिश हुई. स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है.
क्या है पूरा मामला?
विशालगढ़ किले में ही हजरत सैयद मलिक रेहान मीर साहब की दरगाह और एक मस्जिद है. इसी के पास अवैध तरीके से अतिक्रमण करके रखा गया है. इसी अतिक्रमण को हटाने के लिए सोमवार को हिंदूवादी संगठन के लोग इकट्ठा हुए थे. जब इसकी जानकारी दूसरे पक्ष को हुई तो वह भी आ गए. देखते ही देखते दोनों पक्षों में पत्थरबाजी शुरू हो गई.
सीएम शिंदे ने लिया जायजा
ABP माझा के अनुसार, विशालगढ़ पर अतिक्रमण को लेकर स्वराज्य संगठन के अध्यक्ष संभाजी राजे छत्रपति काफी आक्रामक हो गये हैं. उन्होंने मांग की है कि इस किले पर हुए अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाया जाए. इसी मांग को लेकर संभाजी राजे ने कल विलागढ़ जाने का फैसला किया था. इसके बाद किले में तोड़फोड़ और पथराव की घटनाएं हुई. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस प्रकार की घटना को गंभीरता से लिया है. वह आधी रात कोल्हापुर आए और विशालगढ़ का निरीक्षण किया है.
सीएम शिंदे ने अपने दौरे के दौरान कोल्हापुर के आईजी से विशालगढ़ और यहां के हालात के बारे में जानकारी ली है. यह भी कहा गया है कि वे जरूरी इंतजाम करें ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे. उन्होंने आईजी से यहां की कानून व्यवस्था पर भी चर्चा की.
14 जुलाई को कुछ शिवभक्त विशालगढ़ पर अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर विशालगढ़ गये थे. इस समय किले में तोड़फोड़ और पथराव की घटनाएं हुई. इन घटनाओं के कुछ वीडियो सामने आए हैं. दूसरे दिन विशालगढ़ के स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गयी. इस पूरे घटनाक्रम से यहां तनावपूर्ण माहौल बन गया.
निषेधाज्ञा लागू
मुहर्रम और आषाढ़ी एकादशी के त्यौहारों के मद्देनजर रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर संजय तेली ने 15 से 29 जुलाई तक जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. निषेधाज्ञा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 37(ए) ए से एफ और धारा 37(3) के तहत जारी की गई है.
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