Maharashtra Ladli Behna Yojana: महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल याचिका के मामले में एकनाथ शिंदे सरकार को बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है.
इस योजना के तहत महाराष्ट्र में महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने का वादा है. बीजेपी का कहना है कि इस तरह की याचिका के पीछे उद्धव ठाकरे की सोच है.
माझी लड़की बहिन योजना (लाडली बहन योजना) को चुनौती देते हुए नवी मुंबई स्थित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जनहित याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता का दावा था कि यह योजना राजनीति से प्रेरित है और करदाताओं के पैसे की बर्बादी है और यह एक ऐसी योजना है जिसकी मांग नहीं की गई. याचिकाकर्ता के मुताबिक यह योजना समाज में भेदभाव पैदा करेगी.
जज ने याचिका खारिज करते हुए क्या कहा?
जनहित याचिका में कहा गया कि महाराष्ट्र पर पहले से ही 7.8 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसे लेकर वित्त विभाग ने भी इस योजना को लेकर चिंता जताई थी. इसका उद्देश्य महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों को प्रभावित करना है.
मामले की सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि कोर्ट हर योजना में राज्य का मार्गदर्शन नहीं कर सकता और जनहित याचिका का आधार कमजोर है.
सीएम की अहम घोषणा
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगातार लाडली बहन योजना के प्रचार में जुटे हैं. उन्होंने 2 अगस्त को कहा था कि सरकार एक साल से मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना शुरू करने की योजना बना रही थी. यह योजना हमेशा के लिए जारी रहेगी, सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है.
उन्होंने कहा, ''विरोधी चाहे इस संबंध में कितना भी प्रयास कर लें, यह योजना जारी रहेगी. इस योजना की पहली 2 किस्तें आगामी रक्षाबंधन से पहले डीबीटी के माध्यम से महिला बहनों के खातों में दी जाएंगी.''
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