Loudspeaker Row: अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके विधायक पति रवि राणा को बुधवार को मुंबई सेशन कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी थी. वहीं नवनीत राणा की आज रिहाई हो गई है. नवनीत राणा भायखला जेल में पिछले 11 दिनों से बंद थीं और आज 12वें दिन उन्हें तबीयत खराब होने की वजह से समय से पहले रिहाई दी गई है. दरअसल नियमों के मुताबिक शाम पांच बजे उनकी रिहाई होनी थी.  वहीं नवनीत राणा के पति की रिहाई भी तलोजा जेल से पांच बजे तक हो सकती है.


रिहाई के बाद नवनीत राणा को सीआरपीएफ और मुंबई पुलिस की सुरक्षा दी गई है


 नवनीत राणा की रिहाई के साथ उन्हें सीआरपीएफ के साथ ही मुंबई पुलिस की सुरक्षा दी गई है. रिहाई होने के बाद वे लीलावती अस्पताल जाएंगी. जहां उनका चेकअप किया जाएगा इसके बाद वे या तो अस्पताल में भर्ती हो सकती है और अगर उनका स्वास्थ्य सही रहा तो वे घर जाएंगी.


बता दें कि बुधवार को नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को शर्तों के साथ जमानत मिल गई है. राणा दंपत्ति को कोर्ट से 50 हजार के निजी मुचलके पर रिहा किया गया है.


शर्तों के साथ मिली है जमानत


कोर्ट ने जमानत देते हुए दंपति के लिए कई शर्तें भी रखी हैं. कोर्ट के आदेश के मुताबिक राणा दंपति मीडिया से बात नहीं कर सकते. सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते. कोर्ट ने यह भी हिदायत दी कि दंपति दोबारा ऐसा कोई अपराध नहीं करेंगे. इसके अलावा पुलिस उन्हें 24 घंटे पहले नोटिस देगी, जिसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन में अटेंडेंस देने जाना होगा. अगर वे फिर से ऐसा अपराध करते हैं, तो जमानत रद्द हो जाएगी.


किस आरोप में गिरफ्तार किए गए थे राणा दंपत्ति


बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित निजी आवास 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की सार्वजनिक घोषणा से उत्पन्न विवाद में निर्दलीय लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था. राणा दंपत्ति के खिलाफ मुंबई पुलिस ने राजद्रोह सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.


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