Maharashtra News: महाराष्ट्र की पुणे (Pune) पुलिस ने निवेशकों को बड़ा लाभ देने के नाम पर उनसे 300 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि बंडगार्डन थाने में शनिवार को आईपीसी और महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (एमपीआईडी) अधिनियम के तहत एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. यह मामला एक निवेशक की शिकायत पर दर्ज किया गया है, जिसने कथित रूप से 36 लाख रुपये गंवाए हैं.


पुलिस ने बताया कि शिकायत की शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी ने कम से कम 200 निवेशकों के नाम पर लोन लेकर उन्हें कथित रूप से धोखा दिया है. अधिकारी ने बताया कि आरोपी शहर के कैंप इलाके में ‘अष्टविनायक इन्वेस्टमेंट’ नाम से एक कंपनी चलाता है और लोगों को निवेश करने पर भारी मुनाफा दिलाने का झांसा देता था. उन्होंने बताया कि आरोपी ने निवेशकों के नाम पर कर्ज लिया और उन्हें बताया कि कर्ज की राशि कंपनी में निवेश की जाएगी और उन्हें बड़ा मुनाफा मिलेगा है और उन्हें ऋण नहीं चुकाना पड़ेगा. अधिकारी ने कहा कि मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और आगे की जांच जारी है.


RPF का निरीक्षक गिरफ्तार
वहीं कुछ दिन पहले रिश्वत लेने के आरोप में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के एक निरीक्षक को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गिरफ्तार किया है. इन पर महाराष्ट्र के अकोला जिले से दो मामलों में गिरफ्तार एक व्यक्ति को छोड़ने के एवज में उसके बेटे से कथित रूप से एक लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है. एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि सीबीआई की नागपुर शाखा ने शुक्रवार को आरपीएफ के निरीक्षक और उसके सहयोगी गिरफ्तार किया. गौरतलब है कि आरपीएफ के निरीक्षक अपने इसी सहयोगी के जरिए से रिश्वत ली गई थी.



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