Maharashtra Air Pollution: प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए BMC के निर्देश, ढकी जाएं सभी निर्माणाधीन इमारतें
Maharashtra Pollution Today: बीएमसी ने निर्देश जारी किया है कि 70 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले प्रोजेक्ट्स में साइट के चारों ओर टिन की चादर की दीवार बनाई जए.

Maharashtra Pollution: बृह्नमुंबई महानगर पालिका (BMC) ने बुधवार को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिशानिर्देश जारी किए, जिसके तहत पूरी मुंबई में खुले में कचरा या कोई अन्य सामग्री जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल द्वारा हस्ताक्षरित दिशानिर्देश मुंबई में बिगड़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के बीच आए हैं.
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, 'बीएमसी के तहत भौगोलिक क्षेत्र में कहीं भी खुले में कूड़ा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा, खासकर कूड़ा फेंके जाने वाले मैदान और कूड़ा जलाने के संभावित स्थलों पर.' दिशानिर्देशों में कहा गया है कि शहर में बिल्डरों को निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए केवल 'ट्रैकिंग सिस्टम' से लैस वाहनों को ही शामिल करना चाहिए.
टिन की दीवारें बनाने का दिया गया सुझाव
इसमें कहा गया कि सभी निर्माण स्थलों की परिधि पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहन पर क्षमता से अधिक सामग्री नहीं लदी हो. बीएमसी ने कहा कि 70 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली सभी परियोजनाओं में साइट के चारों ओर टिन की चादरों की कम से कम 35 फुट ऊंची दीवार होनी चाहिए.
निर्माणाधीन इमारतों को ढका जाएगा
सभी निर्माणाधीन और ऐसी इमारतों को हर तरफ से हरे कपड़े, जूट की चादरें या तिरपाल से ढका जाना चाहिए, जहां तोड़फोड़ की जा रही है. दिशानिर्देशों में कहा गया है, 'किसी ढांचे को गिराने की प्रक्रिया के दौरान पानी का लगातार छिड़काव किया जाना चाहिए.'
इसके अलावा, बीएमसी ने ये निर्देश भी दिए हैं कि सामान ढोने वाले वाहनों के पास वैध पीयूसी सर्टिफिकेट होना जरूरी होगा. ऐसा न होने पर भारी जुर्माना देना हो सकता है. गाड़ियों पर ओवरलोडिंग करने से बीएमसी ने सख्त मना किया है ताकि किसी तरह के रिसाव से बचा जा सके.
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