Diwali 2023: महाराष्ट्र में बढ़ते प्रदूषण को लेकर HC सख्त, अब सिर्फ दो घंटे फोड़ सकेंगे पटाखे, BMC को दिया ये निर्देश
Bombay High Court On Firecrackers: महाराष्ट्र में दिवाली पर सिर्फ 2 घंटे पटाखे जला सकेंगे. सरकार ने 7 से 10 बजे तक का समय पटाखे जलाने के लिए निर्धारित किया था. कोर्ट ने इसे 8 से 10 बजे तक कर दिया है.
Maharashtra News: महाराष्ट्र में इस साल दिवाली पर प्रदूषण का साया मंडराने लगा है. इसी बीच हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि दिवाली के दौरान रात 8 बजे से 10 बजे के बीच पटाखे फोड़े जा सकते हैं. वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए फैसले का कड़ाई से पालन आवश्यक है, क्योंकि मौसम के मिजाज में बदलाव के कारण वायु प्रदूषण भी बढ़ गया है. बीएमसी महाराष्ट्र की तरफ से कहा गया है कि सरकार और बृहन्मुंबई नगर निगम दोनों ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं.
महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पहले शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक का समय पटाखे जलाने के लिए निर्धारित किया था. इसके बाद पटाखे जलाने के समय में हाईकोर्ट ने कटौती करते हुए इसे रात 8 बजे से 10 बजे तक कर दिया. इसके साथ ही कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार और बीएमसी को प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए अधिक सतर्कता से काम भी करना होगा.
हाईकोर्ट में देनी होगी 10 शहरों के प्रदूषण की रिपोर्ट
हाईकोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि राजधानी मुंबई में निर्माण कार्यो को बंद नहीं किया जाएगा. लेकिन निर्माण कार्य के दौरान लागू किए गए निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा. इसके लिए निर्माण कार्य के कंट्रक्शन मैटेरियल के वाहनों को ढंकना होगा. इसके साथ ही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 10 शहरों के प्रदूषण की एक साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार करनी होगी जो कि बृहन्मुंबई नगर पालिका की दैनिक रिपोर्ट पर आधारित होगी उसे हाईकोर्ट में पेश करना होगा. बता दें कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हाईकोर्ट ने खुद इस मुद्दे पर संज्ञान लिया है. आदेश के तहत लगाई गई पाबंदियां 19 नवंबर तक जारी रहेंगी.
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