Maharashtra Assembly Election 2024: महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले 'घड़ी' चुनाव चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद NCP की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है. राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने बुधवार को (5 नवंबर) को कहा कि 'घड़ी' चुनाव चिन्ह पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना उसका कर्तव्य है.
जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने एनसीपी को मराठी समेत अन्य अखबारों में यह अस्वीकरण (डिसक्लेमर) प्रकाशित करने का निर्देश दिया कि ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न के आवंटन का मुद्दा अदालत में विचाराधीन है.
'घड़ी' चुनाव चिन्ह पर डिसक्लेमर प्रकाशित करने का निर्देश
शीर्ष अदालत के आदेश के 36 घंटे के भीतर डिसक्लेमर को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का निर्देश दिया गया. कोर्ट ने यह निर्देश शरद पवार और अजित पवार के नेतृत्व वाले गुटों के बीच 'घड़ी' चिन्ह के कथित उपयोग और दुरुपयोग को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान दिया.
NCP प्रवक्ता संजय तटकरे ने क्या कहा?
विधानसभा चुनाव से महज दो सप्ताह पहले आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एनसीपी प्रवक्ता संजय तटकरे ने मुंबई में कहा कि उनकी पार्टी समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करती रही है. उन्होंने कहा, ''हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं.''
शरद पवार गुट के नेता की मांग
विपक्षी शरद पवार गुट की पार्टी एनसीपी (SP) के प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो ने कहा, ''यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो प्रतिद्वंद्वी गुट के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए. क्रैस्टो ने कहा कि इस वर्ष की शुरुआत में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान उच्चतम न्यायालय ने ऐसा ही अस्वीकरण लगाने का निर्देश दिया था कि घड़ी चुनाव चिन्ह न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन इस आदेश का उचित तरीके से पालन नहीं किया गया.
उन्होंने दावा किया कि अस्वीकरण बेहद छोटे अक्षरों में लगाया गया. क्रैस्टो ने मांग की, ''अब भी अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए.''
ये भी पढ़ें:
Maharashtra Election: उद्धव ठाकरे बोले, 'देवेंद्र फडणवीस ने मुझे चैलेंज दिया कि आप...'