Nitesh Rane gets Bail: महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक नितेश राणे को जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है. सिंधुदुर्ग जिला अदालत ने बुधवार को हत्या के प्रयास मामले में नितेश राणे की जमानत याचिका मंजूर कर ली. इससे पहले नितेश राणे मे सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो गई थी. नितेश राणे लगातार गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन कोर्ट ने उन्हें आत्मसमर्पण कर अदालत में जमानत याचिका दायर करने के लिए कहा था. नितेश राणे ने दो फरवरी को इस मामले में कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था. जिसके बाद उन्हें दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया था. 


हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी थी जमानत


कोर्ट ने अपने आदेश में नितेश राणे को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने के लिए कहा और इस मामले में रेगुलर बेल अप्लाई करने का भी सुझाव दिया था. बता दें कि इससे पहले नितेश ने हाई कोर्ट में भी अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी नितेश की गिरफ्तारी पर 27 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी थी. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी 10 दिन तक के लिए नितेश की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी लेकिन आज सिंधुदुर्ग कोर्ट ने उनको पुलिस  हिरासत में भेज दिया है.


क्या है पूरा मामला


नितेश राणे के खिलाफ मामला शिकायतकर्ता संतोष परब (44) से जुड़ा है, जिसने आरोप लगाया है कि पिछले साल 18 दिसंबर को जब वे कंकावली के नरवदे नाका से बाइक पर जा रहे थे, तो बिना नंबर प्लेट वाली इनोवा कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. संतोष परब ने दावा किया कि उसके साथ मारपीट की गई और उसने सुना कि हमलावर कार में सवार किसी अन्य व्यक्ति से कहता है कि उन्हें भागने से पहले "गोत्या सावंत और नितेश राणे को बताना चाहिए".


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