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Marathi signboards Issue: मराठी साइनबोर्ड लगाने की समय सीमा बढ़ाने की मांग, याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी से मांगा जवाब

Maharashtra: याचिका में दावा किया गया है कि समय सीमा के भीतर साइनबोर्ड न लगाने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. याचिका की सुनवाई तक जुर्माने की रकम से राहत दी जाए.

Mumbai News: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) से  इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन (AHAR) कि उस याचिका पर 8 जुलाई तक जवाब देने को कहा है जिसमें उसने दुकानों और प्रतिष्ठानों पर देवनागरी लिपि में मराठी साइनबोर्ड लगाने के लिए 6  महीने के विस्तार की मांग की थी.

डेडलाइन बढ़ाने के पीछ एसोसिएशन ने बताई ये वजह
दरअसल एसोसिएशन ने संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए कहा कि उसके सदस्य 17 मार्च के बीएमसी के नोटिस का पालन करने में असमर्थ हैं. याचिकाकर्ता संघ के वकील विशाल थडानी ने  न्यायमूर्ति आर डी धानुका और न्यायमूर्ति एमजी सेवलीकर की खंडपीठ को बताया कि उन्होंने इस काम के लिए तय की गई शुरुआती डेडलाइन की 31 मई की समय सीमा को चुनौती दी है.

सुनवाई तक जुर्माने की रकम से दी जाए राहत
याचिकाकर्ता ने कहा कि बीएमसी ने महाराष्ट्र की दुकान और प्रतिष्ठानों के बाहर धारा (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम की धारा 36 ए के तहत साइनबोर्ड बदलने के लिए नई आवश्यकताएं निर्धारित कीं है, और इनके लिए 31 मई की डेडलाइन रखी गई है, जिसका पालन करना विभिन्न कारणों के चलते संभव नहीं है. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि डेडलाइन तक नियमों का पालन न करने पर 5 हजार का जुर्माना देना होगा. अत: याचिका की सुनवाई तक जुर्माने की रकम से राहत दी जाए.

8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
वहीं बीएमसी की वकील धृति कपाड़िया ने अधिकारियों से निर्देश लेने के लिए शुक्रवार तक का समय मांगा कि क्या याचिकाकर्ताओं को विस्तार के दिया जा सकता है कि नहीं, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.

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