Maharashtra Cabinet Meeting Decisions: महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार की इस बैठक में कुल छह अहम फैसले लिए गए. यह बैठक आज मंत्रालय में आयोजित की गई, जिसमें राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा हुई.


आशा स्वयंसेवकों के लिए खुशखबरी
ABP माझा के अनुसार, बैठक में आशा स्वयंसेवकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर आशा स्वयंसेवकों को 10 लाख रुपये और स्थायी विकलांगता की स्थिति में 5 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी. यह योजना 5 अप्रैल 2024 से लागू की गई है. राज्य में कुल 75,568 आशा स्वयंसेवक कार्यरत हैं.


चरवाहों के लिए बड़ा एलान
इसके अलावा, चरवाहों के लिए राजे यशवंतराव होलकर महामेश योजना को जारी रखने का फैसला लिया गया है. इस योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में सीधे राशि जमा की जाएगी. इस योजना को वर्ष 2017 में धनगर समुदाय के पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था. अधिक लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए योजना में कुछ संशोधन किए गए हैं.


इस वर्ष के लिए 29 करोड़ 55 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे और यह योजना हर साल बजट प्रावधानों के अनुसार जारी रखी जाएगी. पशुधन की खरीद के मामले में, सब्सिडी राशि का 75 प्रतिशत लाभार्थियों को 7 दिनों के भीतर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रक्रिया के माध्यम से वितरित किया जाएगा. चारा बीज और बारहमासी घास प्रजातियों की कलमों और बीजों पर सब्सिडी को छोड़कर, अन्य सभी लाभ डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे.


प्रमोशन में आरक्षण
दिव्यांग कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण 30 जून 2016 से लागू करने का निर्णय भी लिया गया. ग्रुप डी से ग्रुप ए पदों के बीच प्रमोशन में 4 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. यह लाभ समूह ए के निचले स्तर तक विस्तारित होगा. 30 जून 2016 से, जिस तिथि से कोई विकलांग अधिकारी या कर्मचारी पदोन्नति के लिए पात्र हो जाएगा, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा. पदोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लागू होगा.


किसानों के लिए बड़ा एलान
कृषि फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए जल्द से जल्द एक अद्यतन प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया गया, ताकि मुआवजे का भुगतान अधिक पारदर्शी और सटीक तरीके से किया जा सके. जब तक यह व्यवस्था लागू नहीं हो जाती, तब तक प्रचलित तरीके से ही मुआवजा दिया जाएगा. 1 जुलाई, 2024 को हुई कैबिनेट उप-समिति की बैठक में कृषि विभाग द्वारा सामान्यीकृत अंतर वनस्पति सूचकांक (एनडीवीआई) मानदंड के लिए पूरी तरह से अद्यतन प्रणाली तैयार होने तक प्रचलित नीतियों के अनुसार कृषि फसलों को मुआवजा देने का निर्णय लिया गया.


ग्रेटर मुंबई में न्यायिक अधिकारियों के लिए किराये के आधार पर 51 फ्लैटों के प्रावधान को मंजूरी दी गई. एक फ्लैट का अधिकतम मासिक किराया 1 लाख 20 हजार रुपये होगा और इस तरह 51 फ्लैटों के लिए एक साल के लिए 51 करोड़ 34 लाख 40 हजार रुपये की मंजूरी दी गई.


अंत में, नासिक जिले के एमओयू अंबाद में विस्तार के लिए एमआईडीसी को 16 हेक्टेयर सरकारी जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया. इस जमीन की कीमत 24 करोड़ 2 लाख 40 हजार रुपये है और इसे एमआईडीसी को मुफ्त में सौंपा जाएगा.


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