Maharashtra: सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत ने आयकर विभाग (Income Tax Department) के एक अधिकारी को भ्रष्टाचार (Corruption) में शामिल होने के आरोप में, तीन साल के कठोर कारावास के साथ 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. इस संबंध में अधिकारियों ने कहा कि दोषी शेखर मधुकर खोमाने (Shekhar Madhukar Khomane), तत्कालीन आईटीओ, वार्ड 12 (4), पुणे में गुलटेकडी के रेंज 12 में तैनात थे. 


भ्रष्टाचार में संलिप्तता की एक शिकायत के बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिसंबर 2018 में खोमाने के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इस मामले में दोषी आयकर विभाग अधिकारी शेखर मधुकर खोमाने ने कथित रूप से एक डिफॉल्टर के खिलाफ आईटी कार्यवाही को निपटाने के लिए, एक लाख रुपये की रिश्वत (Bribery) की मांग की थी.


आईटी अधिकारी को पकड़ने के सीबीआई ने बिछाया था विशेष जाल


सीबीआई ने दोषी अधिकारी शेखर मधुकर खोमाने को पकड़ने के विशेष जाल बिछाया, जिसके बाद खोमाने को शिकायतकर्ता से रिश्वत की राशि की मांग और स्वीकार करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था. बाद में, सीबीआई के अधिकारियों ने आरोपी आईटी अधिकारी के कार्यालय और निवास पर भी छापे मारी की, जिसके परिणामस्वरूप उनके यहां से कई संदिग्ध अलग-अलग संपत्ति और दूसे दस्तावेज बरामद हुए.


दोषी अधिकारी ने रिश्वत में मांगे थे


प्रेस इनफार्मेशने ब्यूरो के जरिये जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस मामले में दोषी अधिकारी ने, शिकायतकर्ता के खिलाफ आयकर की कार्यवाही को निपटाने के लिए रिश्वत के रुप में एक लाख रुपये की थी. जिसको लेकर शिकायतकर्ता ने दोषी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करवा कर दी, जिसके बाद सीबीआई ने दोषी अधिकारी शेखर मधुकर खोमाने के खिलाफ 4 दिसंबर 2018 को मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दिया था. अधिकारी को पकड़ने के लिए विशेष जाल बिछाया और रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.     


जांच के बाद, सीबीआई ने मार्च 2019 में विशेष सीबीआई अदालत में दोषी अधिकारी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया. सीबीआई अदालत में खोमाने को भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया और उन्हें 3 साल की कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है.


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