Eknath Shinde on Article 370: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सोमवार को सराहना की. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सोमवार को सर्वसम्मति से बरकरार रखा और केंद्र शासित प्रदेश (जम्मू कश्मीर) का राज्य का दर्जा ‘‘जल्द से जल्द’’ बहाल किए जाने एवं अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया.
क्या बोले सीएम शिंदे?
शिंदे ने विधान भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत में इस फैसले का स्वागत किया और अनुच्छेद 370 हटाने संबंधी कदम उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वह काम करते हैं जिसकी वह गारंटी देते हैं. उन्होंने कहा कि इस फैसले में वही है जो देश के लोगों के दिल में है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कश्मीर में एक ‘महाराष्ट्र सदन’ बन रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा खंड 370(3) के तहत यह घोषणा करने का प्रभाव कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया है, संविधान के प्रावधान जो हर दूसरे राज्य पर लागू होते हैं, वे जम्मू-कश्मीर राज्य पर भी समान रूप से लागू होंगे. सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह मानना कि अनुच्छेद 370(3) के तहत शक्ति का प्रयोग संविधान सभा के विघटन के बाद नहीं किया जा सकता है, इससे "प्रावधान शुरू करने के उद्देश्य के विपरीत एकीकरण की प्रक्रिया रुक जाएगी."
उन्होंने कहा, "यदि संविधान सभा के विघटन के संबंध में अनुच्छेद 370 की व्याख्या पर याचिकाकर्ताओं की दलील स्वीकार कर ली जाती है तो अनुच्छेद 370(3) निरर्थक हो जाएगा और अपना अस्थायी चरित्र खो देगा." सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 370(3) के तहत शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं, यह तय करते समय राष्ट्रपति एक नीतिगत निर्णय है, जो पूरी तरह से कार्यपालिका के दायरे में आता है.