Maharashtra Politics: सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर हमारी मांग को स्वीकार कर लिया है. ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए यह एक बड़ी राहत है. हमने ओबीसी समुदाय को न्याय दिलाने का वादा किया था और हम अपनी बात पर डटे रहे.


इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारी सरकार ने OBC आरक्षण फिर से लागू करवा लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर फैसला दे दिया है. हमारी सरकार ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी, कोर्ट ने उस रिपोर्ट को स्वीकारा है, महाराष्ट्र में OBC आरक्षण फिर से लागू हुआ है. डिप्टी सीएम फडणवीस ने पत्रकारों से कहा कि राज्य सरकार ने राज्य चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि वह चुनाव की तारीखें तत्काल घोषित नहीं करें, क्योंकि महाराष्ट्र के कई हिस्से भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं.


इससे पहले कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को खारिज कर दिया था, क्योंकि इस बाबत आबादी के ठोस आंकड़े नहीं थे. फडणवीस ने कहा, “ सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है. उसने आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू करने की इजाजत दे दी.” भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता ने पिछली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) की सरकार पर इस मुद्दे पर केंद्र पर सवाल उठाकर वक्त जाया करने का आरोप लगाया.


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फडणवीस ने कहा, “ जब मैंने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा सकता है (और अदालत में जमा करा दिया गया है) तो मेरा मज़ाक उड़ाया गया, लेकिन हमारी सरकार ने अपनी कार्रवाई से आलोचकों को जवाब दे दिया है.” शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे नीत एमवीए सरकार पिछले महीने गिर गई थी जिसके बाद शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री और फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी.


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