Maharashtra News: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस (Fadnavis) कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे और अगर ऐसा हुआ भी तो उन्हें विधानपरिषद के सदस्य के तौर पर निर्वाचित किया जाएगा और वह पद पर बने रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) को शिवसेना के दोनों गुटों की ओर से दायर याचिकाओं पर फैसला करने के लिए एक वास्तविक समय-सीमा बताने का अंतिम अवसर दिया था. पार्टी में टूट के बाद, ये याचिकाएं एक-दूसरे के गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) नीत गुटों की ओर से दायर की गई थीं.
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के शरद पवार गुट द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई होनी है. इन याचिकाओं में कुछ विधायकों के खिलाफ दाखिल अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द निर्णय लेने के लिए नार्वेकर को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. फडणवीस ने मीडिया से बातचीत में शनिवार को कहा, ''पहली बात तो यह है कि शिंदे अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे और अगर उन्हें अयोग्य ठहरा भी दिया गया तो हम उन्हें विधानपरिषद के सदस्य के तौर पर निर्वाचित करेंगे और वह मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे. अगला चुनाव उन्हीं के नेतृतव में होगा.’’
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को लेकर कही थी यह बात
सुप्रीम कोर्ट ने पहले सीएम एकनाथ शिंदे और उनके विश्वस्त कई विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए उद्धव गुट द्वारा दायर याचिकाओं पर फैसला करने में देरी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के प्रति नाखुशी जताई थी. कोर्ट ने कहा था कि वह कोर्ट के आदेशों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं. इसी तरह की अयोग्यता याचिकाएं शिंदे गुट ने भी उद्धव के प्रति निष्ठा रखने वाले विधायकों के खिलाफ दायर की हैं. शीर्ष न्यायालय ने 18 सितंबर को विधानसभा अध्यक्ष को याचिकाओं पर निर्णय के लिए समय सीमा बताने का निर्देश दिया था.
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