Shiv Sena Dussehra Rally: मुंबई के शिवाजी पार्क में होने वाली शिवसेना (Shiv Sena) की दशहरा रैली (Dussehra Rally) की इजाजत को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने फैसला सुना दिया. बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की इजाजत दी. इसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गुट के लिए झटका के तौर पर देखा जा रहा है. अब बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) की प्रतिक्रिया सामने आई है. 


कांग्रेस नेता नाना पटोले ने बॉम्बे हाई कोर्ट के शिवसेना की दशहरा रैली की इजाजत के फैसले पर कहा कोर्ट के फैसले का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है. कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना ये राज्य सरकार का काम होता है, लेकिन बीएमसी (BMC) के जरिए जो कानून व्यवस्था का हवाला दिया था वो गलत था. बता दें कि बीएमसी के अधिकारियों ने बताया था शिवाजी पार्क में होने वाली दशहरा रैली की इजाजत मुंबई पुलिस द्वारा उठाए गए कानून व्यवस्था से संबंधित मुद्दों के आधार नहीं दी गई. 


शिवाजी पार्क में 5 अक्टूबर को होगी शिवसेना की दशहरा रैली


अब इस मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना को पांच अक्टूबर को मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदान में दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति दी. इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आर डी धानुका और न्यायमूर्ति कमल खाता की खंडपीठ ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और उसके सचिव अनिल देसाई द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया. इस याचिका में बीएमसी आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी. 


बीएमसी ने किया कानून की प्रक्रिया का गलत उपयोग- बॉम्बे हाई कोर्ट


इस याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि बीएमसी का आदेश कानून की प्रक्रिया का गलत उपयोग था. अब अदालत ने ठाकरे की शिवसेना को कानून-व्यवस्था बनाए रखने का ध्यान देने की बात कहते हुए 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक मैदान का उपयोग करने की अनुमति दी है. बता दें कि दशहरा रैली के लिए पहले बीएमसी से ठाकरे गुट की तरफ से अनिल देसाई ने 22 अगस्त को अनुमति मांगी थी. इसके बाद फिर 30 अगस्त को शिंदे गुट के विधायक सदा सरवनकर ने अनुमित के लिए आवेदन किया था. हालांकि बीएमसी ने इन दोनों गुटों में से किसी को भी अनुमति नहीं दी थी.


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