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Mumbai News: कैब ड्राइवर की गलती से छूटी थी महिला की फ्लाइट, कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया 20 हजार का जुर्माना

Maharashtra News: मुंबई की एक कंज्यूमर कोर्ट ने महिला की शिकायत पर चार साल बाद फैसला सुनाते हुए कैब ड्राइवर को दोषी पाया और कंपनी को महिला को 20 हजार रुपए हर्जाना देने का निर्देश दिया है.

Mumbai News: मुंबई की एक कंज्यूमर कोर्ट ने एक महिला यात्री को बेहतर सुविधाएं न देने को लेकर कैब सर्विस प्रदान करने वाली कंपनी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. याचिकाकर्ता वकील कविता शर्मा की Uber India के ड्राइवर द्वारा की गई देरी के कारण 12 जून 2018 को मुंबई एयरपोर्ट से मुंबई से चेन्नई जाने वाली फ्लाइट छूट गई थी. इसके बाद कविता ने Uber India के खिलाफ ठाणे अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई और कंपनी से कानूनी खर्च और फ्लाइट टिकट की लागत सहित कुल 4.77 लाख रुपए मुआवजे की मांग की.

कैब ड्राइवर की लापरवाही से छूटी थी महिला की फ्लाइट

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपनी शिकायत में महिला ने कहा कि घटना वाले दिन उसे एक मीटिंग में शामिल होने मुंबई से चेन्नई जाना था. शाम 5.50 बजे उसकी मुंबई एयरपोर्ट से फ्लाइट थी. एयरपोर्ट पहुंचने के लिए उसने 3.29 बजे उबर की कैब बुक की, लेकिन कैब के ड्राइवर ने बुकिंग के 14 मिनट बाद भी उसे पिक करने के लिए कैब स्टार्ट नहीं की. वह उसे बार-बार कॉल करती रही. 

महिला ने आरोप लगाया कि कैब बुक करने के बाद भी ड्राइवर किसी से बात करता रहा और बात खत्म हो जाने के बाद ही उसने अपनी ड्राइव शुरू की. महिला ने आगे कहा कि उसे पिक करने के बाद ड्राइवर ने एक जगह अपनी गाड़ी में फ्यूल भी डलवाया, जिसके चक्कर में उसके 15 से 20 मिनट और खराब हो गए और आखिरकार वह 5.23 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच पाई और उसकी फ्लाइट छूट गई.

राइड के लिए लिए एक्ट्रा रुपए

इसके बाद उसने अतिरिक्त पैसे देकर दूसरी फ्लाइट ली. यही नहीं ड्राइवर ने उससे बुकिंग किराये से ज्यादा रुपए लिए. महिला ने कहा कि जब उसने कैब बुक की थी तो किराया 563 रुपए दिखा रहा था लेकिन जब उसरी राइड पूरी हुई तो किराया 703 रुपए दिखाने लगा. उस वक्त महिला ने वह रुपए चुका दिए लेकिन शिकायत के बाद ऊबर ने 139 रुपए उसे वापस कर दिए.

कोर्ट ने ठोका 20 हजार का जुर्माना

अब मुंबई की कन्ज्यूमर कोर्ट ने महिला की शिकायत को उचित ठहराते हुए ऊबर को महिला को हुए आर्थिक नुकसान के लिए उसे 20 हजार रुपए का भुगतान करने का फैसला सुनाया है. कोर्ट का यह फैसला उन कैब सर्विस देने वालों के लिए एक सबक है जो अपनी मनामी करती हैं.

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