![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
Maharashtra Lockdown News: महाराष्ट्र में पूजा स्थलों और शराब की दुकानों पर लग सकती है पाबंदी, स्वास्थ्य मंत्री ने कही यह बड़ी बात
महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है, राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या एक लाख से अधिक पहुंच गई है. राज्य सरकार ने भीड़भाड़ से बचने के लिए कई जगहों पर पाबंदी के संकेत दिए हैं.
![Maharashtra Lockdown News: महाराष्ट्र में पूजा स्थलों और शराब की दुकानों पर लग सकती है पाबंदी, स्वास्थ्य मंत्री ने कही यह बड़ी बात Maharashtra Corona Lockdown News Maharashtra Health Minister Rajesh Tope hints at banning prayer places and liquor shops Maharashtra Lockdown News: महाराष्ट्र में पूजा स्थलों और शराब की दुकानों पर लग सकती है पाबंदी, स्वास्थ्य मंत्री ने कही यह बड़ी बात](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2021/04/20/33d544228521cf307c59b1dce21b6090_original.jpeg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Covid-19 News: देश में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं. महाराष्ट्र में हालात और भी बिगड़ते नजर आ रहे हैं. इसे देखते हुए राज्य की उद्धव सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है. इस गाइडलाइंस के बाद महाराष्ट्र में पाबंदियों को सख्त कर दिया गया है. वहीं राज्य सरकार के जरिये जारी नयी गाइडलाइन्स के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कल रविवार को कहा कि, महाराष्ट्र की सरकार शराब की दुकानों, प्रार्थना स्थलों सहित कई दूसरी जगहों पर पाबंदी लगाएगी.
स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया से पाबंदियों को लेकर यह कहा
जालना में मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में पाबंदियों को लेकर कहा, यह पाबंदियां लोगों के हित में हैं. उन्होंने आगे कहा भीड़-भाड़ वाले जगहों जैसे शराब की दुकानों और प्रर्थन स्थलों पर पाबंदी लगाई जाएगी. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ लेकिन अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कोई विशेष मांग नहीं देखने को मिली है.
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा जब इन चीजों की मांग बढ़ने लगेगी, तो हम राज्य में और कई पाबंदियां लागू करेंगे.
महाराष्ट्र सरकार के जरिये जारी की गयी नयी गाइडलाइन
शनिवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 41000 से अधिक मामले दर्ज किये, जिसके बाद राज्य सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लगी पाबंदियों को सख्त कर दिया है.
महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकार ने एलान किया है कि राज्य में 10 जनवरी से रात 11 बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. सरकार ने सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के समूहों में आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके अलावा सरकार ने स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, ब्यूटी सैलून, चिड़ियाघर, संग्रहालय और मनोरंजन पार्कों को बंद करने का आदेश दिया है.
सरकारी आदेश में कहा गया है कि कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए आवश्यक गतिविधियों और शिक्षकों की प्रशासनिक गतिविधियों को छोड़कर स्कूल और कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रहेंगे. कार्यालय प्रमुखों की लिखित अनुमति के बिना सरकारी कार्यालयों में किसी भी आगंतुक को अनुमति नहीं दी जाएगी. वीडियो कांफ्रेंस के जरिए लोगों को ऑनलाइन संवाद की सुविधा मुहैया कराई जाएगी.
आदेश में कहा गया है कि सरकारी कार्यालयों को घर से काम करने का विकल्प चुनना चाहिए और यदि कार्यालय से काम करना आवश्यक है तो काम के घंटे को अलग- अलग करना चाहिए. निजी कार्यालयों को भी घर से काम करने की अनुमति देकर और काम के घंटे को अलग-अलग करके कार्यालय आने वाले कर्मचारियों की संख्या को युक्तिसंगत बनाने के लिए कहा गया है.
समारोहों में उपस्थित लोगों की सीमा 50 तो अंतिम संस्कार में अधिकतम रह सकते हैं 20 लोग
राज्य सरकार के जरिये नई गाइडलाइन्स में कहा गया है कि विवाह और सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक समारोहों में उपस्थित लोगों की सीमा 50 होगी. अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते. तरणताल, जिम, स्पा, वेलनेस सेंटर, ब्यूटी सैलून बंद रहेंगे. हेयर कटिंग सैलून 50 फीसदी क्षमता पर काम करेंगे.
खेलों के आयोजन पर लागू होंगे यह नियम
पहले से निर्धारित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं को छोड़कर, खेल आयोजनों को स्थगित कर दिया जाएगा. हालांकि इस तरह के आयोजन दर्शकों के बिना और खिलाड़ियों एवं अधिकारियों के लिए बायो-बबल के साथ होंगे. आदेश में आगे कहा गया है कि, टूर्नामेंट या खेलों के आयोजन के हर तीसरे दिन खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन जांच अनिवार्य होगा.
50 फीसदी लोग ही जमा हो सकते हैं इन जगहों पर, लेकिन वैक्सीन की दोनों डोज जरुरी
सार्वजनिक जगहों को 50 फीसदी की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत, लेकिन इन जगहों पर कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक ले चुके लोगों को ही मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करने की अनुमति होगी और ये प्रतिष्ठान रात 10 बजे के बाद बंद हो जाएंगे. रेस्टोरेंट और भोजनालय भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे और आगंतुकों की वर्तमान संख्या नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी. वे भी रात 10 बजे तक ही खुले रह सकते हैं.
इसके अलावा सिनेमा थिएटर और ड्रामा हॉल भी 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करेंगे. कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक ले चुके व्यक्तियों के लिए ही सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने की अनुमति होगी. प्रतियोगी परीक्षाएं, जहां हॉल टिकट जारी किए गए हैं, केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएंगी. आदेश में कहा गया है कि भविष्य की सभी परीक्षाएं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से अनुमति मिलने के बाद ही आयोजित की जाएंगी.
यह भी पढ़ें:
Corona New Cases: बेकाबू कोरोना के देश में आज 179723 नए केस और 146 की मौत, ओमिक्रोन का आंकड़ा बढ़कर हुआ 4033
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![शशांक शेखर झा, एडवोकेट](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/9b8abdc403deb156892be83734d70d7b.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)