बीड सरंपच मर्डर केस के बाद धनंजय मुंडे के लिए एक और मुसीबत, अब कोर्ट ने दिया ये बड़ा आदेश
Dhananjay Munde News: महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे को पारिवारिक हिंसा के आरोप में आंशिक रूप से दोषी ठहराया गया है. कोर्ट ने इस बाबत उन्हें आदेश दिए हैं.

Dhananjay Munde Court Case: पिछले कई दिनों से चर्चा में रहे महाराष्ट्र के मंत्री धनजंय मुंडे की दिक्कतें और बढ़ती नजर आ रही हैं. पहले ही धनंजय मुंडे से सरपंच संतोष देशमुख हत्या मामले में इस्तीफे की मांग की जा रही है. अब धनजंय मुंडे की दूसरी पत्नी करुणा शर्मा की याचिका पर कोर्ट ने धनजंय मुंडे को आंशिक रूप से दोषी ठहराया है.
बांद्रा न्यायालय ने करुणा शर्मा द्वारा दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई. न्यायालय ने धनंजय मुंडे पर पारिवारिक हिंसा का आरोप आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उन्हें करुणा शर्मा को 2 लाख रुपये देने का आदेश दिया है. इसके साथ ही करुणा शर्मा को 1 लाख 25 हजार रुपये की मासिक पेंशन और उनकी बेटी शिवानी को उसकी शादी तक 75 हजार रुपये प्रति माह देने का आदेश भी दिया गया है.
कोर्ट के आदेश पर क्या बोलीं अंजलि दमानिया ?
इस निर्णय के बाद करुणा शर्मा ने भावुक होते हुए न्यायालय का आभार व्यक्त किया और कहा कि सत्य की जीत हुई है. उन्होंने यह भी कहा, “लोगों को लगता है कि न्यायालय में न्याय नहीं मिलता, लेकिन मुझे न्याय मिला है. पिछले 26 साल से मैं उनके साथ रही हूं लेकिन बाद मैं असलियत सामने आने लगी.
धनंजय मुंडे पर अंजलि दमानिया का आरोप
महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे पर एंटी-करप्शन कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने आरोप लगाया है. अंजलि दमानिया का आरोप है कि पिछली एकनाथ शिंदे सरकार में एनसीपी नेता धनंजय मुंडे के कृषि मंत्री रहते हुए विभाग में 88 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था. हालांकि इसका जवाब देते हुए मौजूदा सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री मुंडे ने अंजलि दमानिया के आरोपों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया है.
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