Maharashtra News: ठाणे जिले की एक अदालत ने 62 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला के गहने लूटने और उसकी हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव पी पांडे (Justice Rajeev P Pandey) ने 19 अप्रैल को अपने आदेश में 43 वर्षीय दोषी संतोष श्रीधर नाम्बियार (Santosh Sridhar Nambiar) पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. इस आदेश की प्रति शनिवार को मुहैया कराई गई.


महिला की गला घोंटकर की थी हत्या


अतिरिक्त लोक अभियोजक वाईएम पाटिल ने अदालत को बताया कि संतोष ठाणे में डोंबिवली शहर के कोपरगांव इलाके की एक हाउसिंग सोसाइटी में गीता वल्लभ पोखले के घर में सात मार्च 2011 को उस समय घुसा था, जब वह अकेली थी. उन्होंने कहा कि आरोपी ने बिजली के तार से महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके सोने के जेवरात लेकर फरार हो गया. उन्होंने बताया कि जब महिला की बेटी घर लौटी, तो उसने अपनी मां को मृत पाया और पुलिस को इसकी सूचना दी.


इन धाराओं के तहत हुई सजा


अभियोजक ने बताया कि अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों, विशेष रूप से इमारत के सुरक्षा गार्ड के बयान पर भरोसा किया, जिसने आरोपी की पहचान की थी. अदालत ने आरोपी को 302 (हत्या), 394 (डकैती करते हुए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 450 (ऐसा अपराध करने के लिए घर में जबरन घुसना, जिसके लिए आजीवन कारावास की सजा हो सकती है) सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई.




दूसरे अपराधियों के लिए बनेगी नजीर


देशभर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच कोर्ट का यह फैसला उन लोगों के लिए एक नजीर बन सकती है, जो आपराधिक वारदात को ही अपना पेशा समझते हैं. दूसरों को मौत के घाट उतार कर लूट की वारदात के अंजाम देने वालों के खिलाफ अगर इसी तरह की सख्ती जारी रही, तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अपराध की घटनाओं में कमी आएगी. 


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