Election Commission on NCP Crisis: 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) किसकी है?' इस विवाद पर चुनाव आयोग में सुनवाई चल रही है. दूसरी सुनवाई सोमवार को पूरी हुई. इसके बाद शरद पवार गुट के वकील अभिषेक मनुसिंघवी ने मीडिया में प्रतिक्रिया दी. अजित पवार के एनसीपी में बगावत के बाद पार्टी किसकी है और चुनाव चिन्ह पर किसका अधिकार होगा इसपर अजित और शरद पवार गुट के बीच विवाद चल रहा है.


कब होगी अगली सुनवाई?
निर्वाचन आयोग ने सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नाम और चुनाव चिह्न पर अजित पवार (Ajit Pawar) के नेतृत्व वाले गुट के दावों पर सुनवाई की, हालांकि शरद पवार (Sharad Pawar) के नेतृत्व वाले पार्टी के धड़े ने तर्क दिया कि उनके प्रतिद्वंद्वी खेमे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में विसंगतियां हैं. आयोग ने पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न संबंधी दावों को लेकर शरद पवार और अजित पवार नीत खेमों की दलीलें सुनने के लिए अगली तारीख नौ नवंबर तय की.


अजित पवार खेमे के दावे पर शरद पवार गुट का तर्क
इसने शरद पवार की अगुवाई वाले खेमे से अजित पवार गुट द्वारा किए गए दावों पर अपना प्रत्युत्तर 30 अक्टूबर तक दाखिल करने को कहा. शरद पवार धड़े के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि निर्वाचन आयोग को एनसीपी के नाम और चुनाव चिह्न पर अजित पवार नीत गुट के दावे के समर्थन में जमा 9,000 से अधिक दस्तावेजों में विसंगतियां मिली हैं.


अजित पवार का दावा
अजित पवार ने पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर दावा करते हुए आयोग का रुख किया था. उन्होंने कहा कि उन्हें महाराष्ट्र में एनसीपी के 53 विधायकों में से 42, नौ एमएलसी में से छह, नगालैंड में सभी सात विधायकों और राज्यसभा तथा लोकसभा में एक-एक सदस्य का समर्थन प्राप्त है. 


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