Murder Case in Maharashtra: महाराष्ट्र की एक अदालत ने कुली की हत्या करने के जुर्म में पूर्व रक्षा कर्मचारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला 2018 का है. कल्याण अदालत के जिला न्यायाधीश शौकत गोरवाडे ने सोमवार को अपने आदेश में दोषी 58 वर्षीय धनंजय कुमार सिन्हा पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. धनंजय कुमार सिन्हा 2006 में नौसेना से सेवानिवृत्त हुआ था. हत्या मामले में दर्ज प्राथमिकी में आरोपी के पद का जिक्र नहीं था. 


कुली की हत्या मामले में सजा का एलान


अतिरिक्त लोक अभियोजक सचिन कुलकर्णी ने अदालत को बताया कि पीड़ित कान्हू बालू जादव (तब 72 वर्ष की आयु) मुंबई-कसारा उपनगरीय खंड के खदावली रेलवे स्टेशन पर बतौर कुली काम करते थे. वह कई बार प्लेटफार्म पर गंदगी साफ करने और उपद्रव करने वाले भिखारियों को भगाने के लिए रेलवे कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों की सहायता करते थे. अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि अकेले रहने वाला शौकत अक्सर रेलवे स्टेशन जाकर प्लेटफॉर्म की बेंच पर सो जाता था, जिस पर पीड़ित ने आपत्ति जताई थी. इसको लेकर उन दोनों में कई बार विवाद भी हुआ था.


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कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की तारीफ की


ऐसे ही एक झगड़े के दौरान 12 फरवरी 2018 को शौकत ने पीड़ित को पीट-पीटकर मार डाला. बाद में कान्हू का शव रेलवे स्टेशन के पास एक पुल के नीचे मिला था. अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए आठ गवाहों से जिरह की. गवाहों और साक्ष्यों के बयान के आधार पर अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे, मामले को सफलतापूर्वक साबित किया है. आरोपी को दोषी ठहराया जाना चाहिए और सजा सुनाई जानी चाहिए.


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