Maharashtra Floor Test: महाराष्ट्र विधानसभा (Maharashtra Assembly) में कल फ्लोर टेस्ट होना है. इसको लेकर आंकड़ों का गुणा-गणित तेज हो गया है. इस बीच शिवसेना फ्लोर टेस्ट के राज्यपाल के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जिस पर आज शाम 5 बजे सुनवाई होनी है. दरअसल शिवसेना नेता संजय राउत ने सामने आकर कहा है कि हम महाराष्ट्र के राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने का फैसला गैरकानूनी है क्योंकि हमारे 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. ऐसे में अगर ये 16 विधायक अयोग्य घोषित होते हैं और वोट नहीं देते हैं तो बहुमत का आंकड़ा क्या होगा.

16 विधायक नहीं देंगे वोट तो होगी ये तस्वीर

दरअसल अगर ये 16 विधायक वोट नहीं देते तो राज्य विधानसभा का आंकड़ा कुल वर्तमान संख्या 287 से घटकर 271 पर आ जाएगा. ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 136 हो जाएगा. वहीं अगर बीजेपी के साथ निर्दलीय विधायकों का आंकड़ा देखें तो यह 128 होता है, और अगर इसे शिंदे गुट के 39 में 16 विधायकों को छोड़कर 23 विधायकों का समर्थन मिलता है तो बीजेपी का आंकड़ा 151 हो जाएगा जोकि बहुमत से काफी ज्यादा होगा. वहीं महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 116 वोट ही मिलेंगे, जिससे सरकार अल्पमत में आ जाएगी. 

Maharashtra Political Crisis: फ्लोर टेस्ट के आदेश पर तमतमाए संजय राउत, कहा- यह गैरकानूनी

आंकड़ों का ये है खेल

287- 16 = 271बहुमत का आंकड़ा 136

BJP= 128+ 23 (39-16) = 151

MVA=116

सुप्रीम कोर्ट पहुची शिवसेना

बता दें कि राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के आदेश के खिलाफ शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. पार्टी के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर महाराष्ट्र के राज्यपाल के उस निर्देश को चुनौती दी है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को महाविकास अघाड़ी सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कल विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने का निर्देश दिया था.

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