Maharashtra Foreigners Visit: महाराष्ट्र में विदेशियों के अवैध प्रवास को रोकने के लिए बड़ा कदम, पुलिस ने लिया ये फैसला
Maharashtra Police: महाराष्ट्र में विदेशियों के अवैध एंट्री को रोकने के लिए एमबीवीवी पुलिस ने निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है. इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
Illegal Migration of Foreigners: महाराष्ट्र के ठाणे में मीरा भयंदर वसई विरार (एमबीवीवी) पुलिस ने क्षेत्र में विदेशी नागरिकों के अवैध प्रवास पर नजर रखने के लिए गुरूवार को पहली बार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए. पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. एमबीवीवी पुलिस की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक यह आदेश एक मार्च से 28 अप्रैल तक प्रभावी है और इसका उल्लंघन करने वाले सभी लोगों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा.
आर्डर में क्या कहा गया है?
विज्ञप्ति में कहा गया कि इस आदेश में बोर्डिंग हाउस, क्लब, गेस्ट हाउस, फ्लैट, कमरे, घर, मकान, बंगले और किराए पर उपलब्ध चॉल, अस्पताल और क्लीनिक, पेशेवर होमस्टे सुविधाएं, दुकानें और रेस्तरां, नावें और जहाज आदि शामिल हैं. आदेश में कहा गया है कि इन सुविधाओं के मालिक, संचालक और प्रबंधन विदेशी नागरिकों के बारे में 24 घंटे के भीतर पुलिस को सूचित करने के लिए बाध्य हैं.
पुलिस ने दी ये बड़ी जानकारी
एमबीवीवी पुलिस ने विज्ञप्ति में कहा, ‘‘ विदेशी नागरिक एमबीवीवी पुलिस आयुक्तालय की सीमा में आते हैं और विभिन्न प्रतिष्ठानों में रहते हैं. ऐसा देखने में आया है कि गैर सामाजिक तत्व अपनी पहचान छिपाकर रह रहे हैं. इसी पर अंकुश लगाने के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जा रहा है.’’
कुछ दिन पहले ये खबर आई थी महाराष्ट्र सरकार ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों का पता लगाने के लिए एक विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का गठन किया है, जिनके वीजा 1 जनवरी, 2011 से पहले समाप्त हो गए थे. इस आशय का एक आदेश राज्य गृह विभाग द्वारा जारी किया गया था. इसमें कहा गया था कि वीजा वैधता समाप्त होने के बाद देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के लिए आव्रजन जांच चौकी (आईसीपी) के लिए विशेष कार्य बल का गठन किया गया था. छह सदस्यों वाली टास्क फोर्स का नेतृत्व गृह विभाग के प्रमुख सचिव (विशेष) करेंगे.