देश के इस राज्य में सुपरमार्केट और वॉक-इन स्टोर से खरीद सकते हैं वाइन, जानें- बिक्री और खरीद के नियम
Maharashtra News: शराब की बिक्री के लिए सरकार सुपरमार्केट और दुकानों को FL और AXC लाइसेंस जारी करेगी. शराब की बिक्री के लिए शर्त ये है कि दुकान का आकार कम से कम 1000 वर्ग गज होना चाहिए.
Liquor will be sold at supermarkets and shops in Maharashtra: महाराष्ट्र के लोग अब शराब की दुकानों के अलावा सुपरमार्केट और दुकानों से भी शराब खरीद सकेंगे. महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार को सुपरमार्केट और दुकानों को सीधे उपभोक्ताओं को शराब बेचने की अनुमति देने के फैसले को मंजूरी दी. राज्य में शराब उद्योग को बढ़ावा देने और अंगूर उगाने वाले किसानों का समर्थन करने के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है. इस बाबत सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि एक बार शराब उद्योग बढ़ने के बाद, इससे किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिल सकेगा. इस उद्योग की मार्केटिंग भी की जाएगी.
शराब बेचने के लिए ये होगी शर्त
महाराष्ट्र में वर्तमान में अंगूर, फल, फूल, केला और शहद का उपयोग करके शराब का उत्पादन किया जाता है. इसने आगे कहा कि महाराष्ट्र में अधिकांश वाइनरी शराब का सही उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग की कमी है. विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि सुपरमार्केट और दुकानों में शराब की बिक्री की मंजूरी के फैसले से बिक्री को बढ़ावा मिलेगा. इससे न केवल शराब उत्पादकों बल्कि किसानों की भी आय में इजाफा होगा. विज्ञप्ति के अनुसार सुपरमार्केट में शराब की सीलबंद बोतलें ग्राहकों को सीधे बेची जा सकेंगी. शराब की बिक्री के लिए सरकार सुपरमार्केट और दुकानों को FL और AXC लाइसेंस जारी करेगी. शराब की बिक्री के लिए शर्त ये है कि दुकान का आकार कम से कम 1000 वर्ग गज होना चाहिए.
सुपरमार्केट और दुकानों को जारी किया जाएगा लाइसेंस
इसके अलावा, सुपरमार्केट और दुकानों को शराब बेचने का लाइसेंस जारी करते समय, मंदिरों और स्कूलों की दूरी के मानदंडों का भी पालन किया जाएगा. इन दुकानों को शराब बेचने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सरकार को 5000 रुपए का वार्षिक शुल्क देना होगा. जहां शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है वहां लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा.
इस फैसले पर क्या बोले एनसीपी नेता नवाब मलिक
एनसीपी नेता नवाब मलिक ने सरकार के इस फैसले पर कहा कि सुपर मार्केट और दुकानों को शराब बेचने की अनुमति देने का फैसला शराब उद्योग और किसानों की मदद के लिए लिया गया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी को महा विकास अघाड़ी के इस प्रगतिशील निर्णय की आलोचना नहीं करनी चाहिए क्योंकि गोवा और हरियाणा जैसे बीजेपी शासित राज्यों में सुपरमार्केट में शराब की बिक्री पहले ही लागू हो चुकी है.
अन्य राज्य भी करें इस फैसले का अनुकरण
वहीं, ऑल इंडिया वाइन प्रोड्यूसर एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश होल्कर ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को सुपरमार्केट और दुकानों को सीधे उपभोक्ताओं को शराब बेचने की अनुमति देकर ऐतिहासिक फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि इससे एक मिसाल कायम होगी. अन्य राज्यों को भी सरकार के इस फैसले का अनुकरण करना चाहिए. अब शराब परिवार का पेय होगा.
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