UPS: महाराष्ट्र में कर्मचारियों को शिंदे सरकार का तोहफा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी
Unified Pension Scheme: महाराष्ट्र की शिंदे सरकार की कैबिनेट की बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने का फैसला किया गया. बैठक में सीएम शिंदे और फडणवीस शामिल थे.
UPS In Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए केंद्र की तर्ज पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी है. शनिवार (24 अगस्त) को केंद की सरकार ने इसे कैबिनेट से पारित किया था.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में यूपीएस इस साल मार्च से प्रभावी होगा और इसका लाभ राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को मिलेगा. बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल इस साल नवंबर में समाप्त हो रहा है और अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है
मुंबई में रविवार (25 अगस्त) को कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए राज्य सरकार के कई नेता मुंबई में स्थित सहयाद्री गेस्ट हाउस पहुंचे. सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, राज्य सरकार में मंत्री छगन भुजबल, दीपक केसरकर, मंगल प्रभात लोढ़ा, अदिति तटकरे और अन्य नेता इस बैठक में शामिल हुए.
क्या है नई पेंशन स्कीम में खास?
गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) का ऐलान किया गया है. यह एक नई योजना है इसे सरकारी कर्मचारियों के लिए लाया गया है. इस स्कीम को 1 अप्रैल, 2025 से लागू किया जाएगा. अब सरकारी कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए यूपीएस और न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा. वहीं, कुछ राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) भी लागू है.
यूपीएस के तहत केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दी जाएगी. सरकारी कर्मचारी के 25 साल नौकरी करने पर रिटायर होने के बाद उसकी पिछले 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप दिया जाएगा. इसमें एश्योर्ड पेंशन का प्रावधान है. अगर कोई व्यक्ति 10 साल नौकरी करता है तो उसे कम से कम 10 हजार रुपये पेंशन दी जाएगी. इसमें फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है. अगर रिटायर के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत हिस्सा परिवारजनों को मिलेगा.
यूपीएस में रिटायरमेंट पर एकमुश्त (ग्रेच्युटी से अलग) राशि भी दी जाएगी. इसकी गणना कर्मचारी के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर किया जाएगा. यूपीएस में रिटायरमेंट के बाद पेंशन बढ़ने का भी प्रावधान है, जिसे इंडेक्सेशन से जोड़ा गया है. यूपीएस केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है. इससे 23 लाख से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे.
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