Maharashtra Covid-19 Revised Guidelines: महाराष्ट्र (Maharashtra) में करोना संक्रमण (Corona Virus) के साथ नए वेरिएंट के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं. रविवार को राज्य में कोरोना के 41434 मामले दर्ज किए गए. वहीं ओमिक्रोन के भी 1 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं. वहीं गंभीर हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है. राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए रिवाइज्ड दिशानिर्देश इस प्रकार हैं.
राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस
- राज्य में 10 जनवरी से नाइट कर्फ्यू (रात 11 बजे से 5 बजे तक) लगाया जाएगा.
- सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक 5 या इससे अधिक के समूह में लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी.
- स्विमिंग पूल, स्पा, ब्यूटी सैलून, चिड़ियाघर, संग्रहालय और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे.
- ब्यूटी सैलून को हेयर कटिंग सैलून के साथ समूहीकृत किया जाएगा और 50% क्षमता के साथ खुले रहने की अनुमति दी जाएगी.
- जिम को 50% क्षमता के साथ खुले रहने की अनुमति है.
- केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही इन सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति होगी.
- कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए आवश्यक गतिविधियों और शिक्षकों की प्रशासनिक गतिविधियों को छोड़कर स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 15 फरवरी तक बंद रहेंगे.
- होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम में रात 10 बजे तक 50 फीसदी बैठने की क्षमता होगी.
- भोजन की होम डिलीवरी की अनुमति होगी.
- कार्यालय प्रमुखों की लिखित अनुमति के बिना सरकारी कार्यालयों में किसी भी आगंतुक को अनुमति नहीं दी जाएगी.
- वीडियो कांफ्रेंस के जरिए लोगों को ऑनलाइन संवाद की सुविधा मुहैया कराई जाएगी.
- विवाह और सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक समारोहों में उपस्थित लोगों की सीमा 50 होगी. अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते.
- पहले से निर्धारित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं को छोड़कर, खेल आयोजनों को स्थगित कर दिया जाएगा.
गौरतलब है कि महाराष्ट्र राज्य देश में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य है. यहां ओमिक्रोन के मामले भी सबसे ज्यादा है. ऐसे में उद्धव ठाकरे सरकार संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हर कोशिश कर रही है.
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