Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार लव-जिहाद कानून बनाने को तैयार, डिप्टी सीएम ने इंटर रिलिजन मैरिज पर कही ये बात
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि, उनकी सरकार 'अंतर-धार्मिक विवाह' के खिलाफ नहीं है, जैसे कि माना जाता है. उन्होंने कहा कि, सरकार लव जिहाद पर कानून विस्तृत अध्ययन के बाद ही बनाएगी.
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Maharashtra Politics : महाराष्ट्र (Maharashtra) के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने कहा कि उनकी सरकार अन्य राज्यों में विधेयकों और अधिनियमों के विस्तृत अध्ययन के बाद 'लव-जिहाद' (Love Jihad) के मुद्दे पर अंतिम फैसला लेगी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतर-धार्मिक विवाहों का विरोध नहीं किया जा रहा है. फडणवीस ने राज्य विधानमंडल से कहा, "हम अन्य राज्यों में (विधेयकों और कानूनों) का अध्ययन करेंगे और फिर मामले में उचित निर्णय लेंगे."
फडणवीस ने आश्वासन दिया, पूरी तरह से अध्ययन के बाद ही सरकार एक नए अधिनियम या मौजूदा कानूनों में संशोधन के बारे में फैसला लेगी और जो भी अच्छा है, उस पर सरकार विचार करेगी. उन्होंने बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार 'अंतर-धार्मिक विवाह' के खिलाफ नहीं है, जैसा कि कुछ हलकों में माना जाता है.
सीएम फडणवीस से मिलकर श्रद्धा वाकर के परिवार ने लगाई न्याय की गुहार
श्रद्धा वाकर मामले के मद्देनजर 'लव-जिहाद' कानून की संभावना पर सवालों का जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा कि श्रद्धा के परिवार के लोगों ने उनसे मुलाकात की और न्याय की मांग की है. उन्होंने पालघर पुलिस द्वारा श्रद्धा की शिकायत की जांच करने में कथित देरी और उसके बाद उस याचिका को वापस लेने की जांच की भी घोषणा की.
अंतर-धार्मिक विवाहों का पता लगाने के लिए के लिए गठित किया गया है पैनल
फडणवीस ने बताया कि कुछ मांगें की गई हैं और लगभग 40 संगठनों ने इस तर्ज पर एक कानून बनाने की मांग की है. पिछले हफ्ते, राज्य सरकार ने अंतर-धार्मिक विवाहों के ऐसे उदाहरणों का पता लगाने के लिए एक पैनल का गठन किया था, जिनमें महिला अपने परिवार से अलग हो गई थी और ऐसे मामलों में सहायता करती थी.
शक्ति बिल के लिए है केंद्र की अनुमति का इंतेजार
उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में कहा कि महाराष्ट्र सरकार शक्ति विधेयक लाने के लिए, केंद्र से अनुमति मिलने का इंतेजार कर रही है. इस विधेयक के जरिये महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे अपराधों को रोकने के लिए, कानून में संशोधन कर कड़े सजा के साथ और अधिक जवाबदेही तय की जाएगी.
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