Maharashtra Police New Guidelines : महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर पुलिस के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. महाराष्ट्र गृह विभाग ने पिछले साल हुए साकीनाका रेप केस के बाद पुलिस के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं.
नई गाइडलाइंस के मुताबिक यदि कोई महिला किसी अपराध को लेकर पुलिस से संपर्क करती है तो महिला पुलिस ऑफिसर उसका बयान दर्ज करेगी. इसी के साथ 24 घंटों के भीतर पीड़िता को महिला एवं बाल विकास समिति के समक्ष पेश करना होगा. दिशानिर्देशों में पाया गया कि कई मामलों में पीड़िता को समिति के समक्ष पेश करने में देरी होती है.
पिछले साल विरार में हुए रेप मामले में पीड़िता को 45 दिन बाद समिति के सामने पेश किया गया था. समिति के सामने पेश करने में हुई देरी के कारण पीड़िता की गर्भावस्था 30 हफ्तों से ज्यादा का समय पार कर गई थी जिसके कारण उसके गर्भ को गिराया नहीं जा सका.
नाबालिगों को लेकर भी विभाग द्वारा नई गाइडलाइंस दी गई हैं. जिनमें नाबालिगों की स्टेमेंट एक सब इंस्पेक्टर रेंक की महिला पुलिस अफसर व नाबालिग के परिवार का कोई सदस्य मौजूद होना चाहिए. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि नाबालिग से उसी भाषा में बात की जाए जिसमें वह सहज महसूस करे. साथ ही ये भी निर्देश दिए गए कि हर पुलिस स्टेशन में एक बाल विकास अधिकारी होना चाहिए.
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