Hanuman Chalisa Row: निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके पति रवि राणा (Ravi Rana) को राहत मिलती है या वे जेल में रहते हैं, इस पर मुंबई की सेशंस कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है. हालांकि मामले लेकर मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट को अपना पक्ष बताते हुए कहा कि राणा दंपति को जमानत नहीं मिलनी चाहिए. मुंबई पुलिस ने राणा की जमानत का विरोध करते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की उनकी घोषणा कानून व्यवस्था को चुनौती देने के इरादे से की गई थी. गौरतलब है कि आज इस मामले में फिर से सुनवाई है.


मुंबई पुलिस ने राणा दंपत्ति की जमानत का किया विरोध


मुंबई पुलिस ने नवनीत राणा और रवि राणा पर दर्ज 6 मुकदमों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया है.. राणा दंपति पर राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया गया है. इसके अलावा एक अन्य एफआईआर में उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और पुलिसकर्मियों से बदसलूकी का आरोप है.


आज दोपहर बाद राणा दंपत्ति की जमानत पर होगी जिरह


मुंबई पुलिस की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल किए जाने के बाद आज, शनिवार 30 अप्रैल को दोपहर बाद जिरह होगी. उसके बाद ही तय होगा कि नवनीत राणा और रवि राणा को बेल मिलती है या नहीं. बता दें कि अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा मुंबई की भायखला महिला जेल में और उनके विधायक पति तलोजा जेल में बंद हैं. इससे पहले दूसरी FIR की को रद्द करने की याचिका पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है.


राणा दंपत्ति  को 23 अप्रैल को किया गया था गिरफ्तार


गौरतलब है कि राणा दंपत्ति  को 23 अप्रैल को बांद्रा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की सार्वजनिक घोषणा के बाद गिरफ्तार किया गया था.


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