(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Maharashtra Holi Guidelines: होली को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, उल्लघंन करने पर हो सकती है कार्यवाही
Maharashtra Holi Guidelines: महाराष्ट्र में भले ही कोरोना के मामलों में कमी देखी गई हो और उसकी तीसरी लहर अब खत्म हो गई हो. लेकिन राज्य सरकार होली को लेकर कोई भी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है.
Maharashtra Holi Guidelines: महाराष्ट्र में भले ही कोरोना के मामलों में कमी देखी गई हो और उसकी तीसरी लहर अब खत्म हो गई हो. लेकिन राज्य सरकार होली को लेकर कोई भी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है. होली से एक दिन पहले राज्य सरकार ने होली को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं.
गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार राज्य में नागरिकों को रात 10 बजे से पहले ही होलिका दहन कर लेना है. इतना ही नहीं होलिका दहन के समय डीजे बजाने, डांस प्रोग्राम रखने या फिर अधिक लोगों के जमान होने की अनुमति नहीं होगी. इतना ही नहीं सरकार शराब सेवन को लेकर भी सख्त दिखी है. सर्कुलर में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि यदि कोई होली के मौके पर शराब का सेवन कर हंगामा करने की कोशिश करता पाया गया तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी.
इसके अलावा रंग खेलने की अनुमति भी रात 10 बजे तक ही होगी. गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि चल रही 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को देखते हुए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल जोर-शोर से नहीं किया जाना चाहिए. इसके अलावा नियमों में कहा गया है कि किसी पर पेंट या पानी से भरे गुब्बारे नहीं फेकें जाने चाहिए. साथ ही किसी को जबरन रंग लाने की कोशिश पर भी एक्शन लिया जाएगा.
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