Maharashtra: गर्भवती महिला की हत्या मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, छह लोगों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Maharashtra Court: महाराष्ट्र के जालना की एक अदालत ने गर्भवती महिला की हत्या के मामले में चार महिलाओं सहित छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
Jalna Court: महाराष्ट्र के जालना की एक अदालत ने 2020 में संपत्ति विवाद को लेकर की गई एक गर्भवती महिला की हत्या के मामले में चार महिलाओं सहित छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश वी. एम. मोहिते ने बुधवार को आदेश पारित किया. अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. हीना खान (35) की जालना शहर के काजी पुरा इलाके में हत्या की गई थी और उस समय वह छह महीने की गर्भवती थीं.
कोर्ट ने इन लोगों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
अदालत ने नीलोफर जफर खान जिसकी उम्र 23 साल, नसीमा जफर खान जिसकी उम्र 55 साल, अरबाज खान जफर खान जिसकी उम्र 20 साल, इस्माइल अहमद शाह जिसकी उम्र 38, हलीमा बी जिसकी उम्र 60 साल और शबाना शाह जो 30 साल की हैं को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सरकारी वकील भरत खांडेकर के मुताबिक, दोषी लोग हीना खान के पहले पति के रिश्तेदार हैं. उनका हीना से किसी संपत्ति को लेकर विवाद था.
क्या है पूरा मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, नौ अगस्त, 2020 को दोषी ठहराये गये छह लोग हीना खान के दूसरे पति सैय्यद माजिद तम्बोली के आवास में जबरन घुस गए थे. उन्होंने हीना पर रॉड से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हमले में तंबोली को भी चोटें आईं. बाद में, यहां सदर बाजार थाने में छह हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
इस केस में कौन-कौन गवाह थे?
बता दें, कोर्ट में इस केस को लेकर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की थी. मामले में पीड़िता के पति तंबोली, चिकित्सा अधिकारी आरबी शेजुल और जांच अधिकारी शिवाजी नागवे गवाह थे.