Vaccination Side effect: औरंगाबाद के एक शख्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. याचिकाकर्ता दिलीप लूनावत का कहना है कि उनकी बेटी की मौत कोरोना की वैक्सीन के साइट इफ्केट्क्स  के कारण हुई है. याचिकाकर्ता ने इसकी एवज में महाराष्ट्र सरकार से एक हजार करोड़ के मुआवजे की मांग भी की है. याचिका कर्ता ने अपनी याचिका में महाराष्ट्र सरकार के साथ केंद्र सरकार और सीरम इंस्टीट्यूट को भी आरोपी बनाया है.


याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि उनकी बेटी जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट थी, ने पिछले साल जनवरी में वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के कारण अपनी जान गंवा दी. याचिकाकर्ता ने बॉम्बे हाई कोर्ट की प्रधान पीठ के समक्ष पिछले हफ्ते ये याचिका दायर की. उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया कि उनकी बेटी स्नेहल, जो नासिक में एक मेडिकल छात्रा है, को सभी स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को टीका लगाने की राज्य सरकार की पहल के तहत टीके की दोनों खुराकें दी गईं थी. याचिका में कहा गया है कि स्नेहल को आश्वस्त किया गया था कि कोविड19 ​​वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, और इससे शरीर को कोई खतरा नहीं है, और इसलिए उसे कॉलेज में वैक्सीन लेने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि वह एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी थी.


लूनावत की याचिका में कहा गया है कि उनकी बेटी जैसे स्वास्थ्य कर्मियों को भारतीय औषधि महानियंत्रक (Drug Controller General of India), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All India Institute of Medical Science), महाराष्ट्र सरकार और केंद्र के निदेशक द्वारा बनाई गई झूठी कहानियों के कारण टीका लेने के लिए मजबूर किया गया था. सरकार ने आश्वस्त किया था कि टीके सुरक्षित हैं.


उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने 28 जनवरी, 2021 को टीका लिया और कुछ सप्ताह बाद 1 मार्च को उन टीकों के दुष्प्रभावों के कारण उनकी मृत्यु हो गई. फिलहाल हाईकोर्ट को याचिका पर सुनवाई की तारीख सौंपनी बाकी है, जिसने महाराष्ट्र और केंद्र सरकार, वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बिल गेट्स को पक्ष बनाया गया है.


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