Maharashtra Latest News: महाराष्ट्र में शिवसेना (UBT) के नेता और मुंबई दक्षिण लोकसभा क्षेत्र से सांसद अरविंद सावंत का निजी सहायक होने का दावा करके शख्स ने लाखों का चूना लगाया है. मुंबई के मशहूर 78 साल पुराने बड़े मियां रेस्टोरेंट के मालिक को एक शख्स ने सांसद अरविंद सावंत का निजी सहायक बताकर 12.27 लाख रुपये का चूना लगाया है.
सूत्रों ने बताया कि आरोपी शख्स ने इस रेस्टोरेंट में कई बार सैकड़ों प्लेट खाना (बिरयानी और गुलाब जामुन) का ऑर्डर बिना पैसे दिए किया. इसके साथ ही उसने यह भी दावा किया कि वह उनके बेटी को लॉ कॉलेज में सीट दिलवा सकता है. बड़े मियां रेस्टोरेंट के मालिक जमाल मोहम्मद यासिन शेख को जब ऐसा लगा कि उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है, तब उन्होंने इस संबंध में मुंबई के कालाचौकी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराई.
सांसद के नाम पर मंगवाई बिरयानी और गुलाब जामुन
जमाल मोहम्मद यासिन शेख ने अपनी शिकायत में कहा कि सूरज नाम के एक शख्स ने खुद को सांसद अरविंद सावंत का असिस्टेंट बताया. इसके बाद जुलाई से लेकर अब तक उसने कई बार अरविंद सावंत के नाम से खाने का ऑर्डर दिया. एक अधिकारी ने बताया कि एक बार तो उसने बड़े मियां रेस्टोरेंट में कॉल करके 200 प्लेट बिरयानी और गुलाब जामुन का ऑर्डर दिया था.
पुलिस ने बताया कि उसने दावा किया कि शिवसेना (UBT) नेता और विधानपरिषद के विधायक (MLC) मिलिंद नार्वेकर MLC का चुनाव जीत गए हैं, इसलिए सेलिब्रेशन करने के लिए बिरयानी चाहिए. यह सब उसने भायखला के पते पर मंगवाया था. इस ऑर्डर में वेज और नॉन वेज बिरयानी मंगवाई गई थी. इसके बदा उसने फिर थोड़ी देर बाद 40 प्लेट और बिरयानी का ऑर्डर दिया.
वहीं जब यासिन शेख ने पैसे मांगे तब सूरज ने आश्वासन दिया कि सावंत बाद में पैसे दे देंगे. शेख ने पुलिस को बताया कि उन्होंने इसके पहले भी सावंत के लिए खाने का ऑर्डर लिया है और भेजा भी है, जिसके पैसे भी उसे बाद में मिल गए थे. इसी तरह इस बार भी उन्होंने विश्वास कर लिया और ऑर्डर की गई बिरयानी और गुलाब जामुन भेज दिया.
एडमिशन के नाम पर ठगी
पुलिस ने बताया कि सूरज ने यासिन शेख को यह भी कहा कि वह सावंत से बात करके उनकी बेटी को चर्चगेट स्थित लॉ कॉलेज में एडमिशन दिलवा देगा. एडमिशन के नाम पर आरोपी सूरज ने शेख से तीन लाख रुपये का डोनेशन लिया. इसके बाद कॉलेज की फीस, ट्रस्टी को पैसे देने के नाम पर कुल 9.27 लाख रुपये की मांग की. ये रुपये आरोपी ने कुछ यूपीआई और कुछ कैश में लिया.
पुलिस ने आगे बताया कि आरोपी ने शेख से परेल के भारत माता सिनेमा के पास पैसे लिए थे. इसलिए उसने कलाचौकी पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत की. पुलिस ने शेख की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 204, 316(2) और 318(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.