Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के करजात इलाके में तीन नाबालिग लड़कियों का शील भंग करने के आरोप में 65 वर्षीय धर्मगुरु को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी . पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि घटना सोमवार को तब सामने आई जब एक महिला ने देखा कि मौलवी उनकी 12 वर्षीय बेटी को अनुचित रूप से छू रहा है. उन्होंने बताया, “घटना करजत में बोहरा मुस्लिम समुदाय के एक दफ्तर में हुई जहां बच्चे पवित्र किताब पढ़ने के लिए जमा होते हैं. 12 वर्षीय लड़की की शिकायत पर हमने धर्मगुरु को गिरफ्तार कर लिया है.”


अधिकारी ने बताया कि अदालत ने उसे शुक्रवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. उन्होंने कहा कि उसपर तीन लड़कियों को निशाना बनाने का आरोप है. उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) कानून की संबंधित धाराओं में मंगलवार को मामला दर्ज किया गया.


शिक्षक को 20 वर्ष के सश्रम कारावास


वहीं एक अन्य मामले में राज्य के ठाणे जिले की एक अदालत ने 44 वर्षीय शिक्षक को नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार के मामले में 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश माहेश्वरी बी. पटवारी ने नवी मुंबई के कोपरखैरणे के निवासी संजय भगचंदानी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दोषी पाया. न्यायाधीश ने उसपर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.


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घर ले जाकर शिक्षक ने किया था रेप


विशेष लोक अभियोजक विवेक काडू ने कहा कि उस समय 17 वर्ष की रही पीड़िता जहां कोचिंग क्लास लेती थी, वहीं पर भगचंदानी अकाउंटेंसी पढ़ाता था. अभियोजन के अनुसार अक्टूबर 2019 में वह लड़की को अपने घर ले गया और उससे बलात्कार कर दिया. लड़की ने अपने माता पिता को आपबीती सुनाई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा, “अपराध की गंभीरता और समाज के मनोबल पर इसके प्रभाव से सख्ती से निपटा जाना चाहिए. सजा ऐसी होनी चाहिए, जिससे इस तरह के अपराधों पर लगाम लगे.”


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