Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और नेश्नलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता नवाब मलिक (Nawab Malikj) की हिरासत की अवधि 4 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है. ऐसे में अब नवाब मलिक को मुंबई स्थित आर्थर रोड जेल में रहना पड़ेगा. हालांकि इस सुनवाई के दौरान अदालत ने नवाब मलिक को कुछ वस्तुओं के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है.
अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद नवाब मलिक को कुर्सी, गद्दे और बेड का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है. बता दें नवाब मलिक को गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उस समय चर्चा थी कि वह पीठ दर्द का शिकार हैं. इसके बाद नवाब मलिक ने कोर्ट से बिस्तर और कुर्सी इस्तेमाल करने की मांग की थी. जिस पर मुंबई सत्र न्यायालय ने अनुमति दे दी.
महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के परिवार से जमीन की खरीद से जुड़ी है. जांच एजेंसियों ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है. प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इस मामले में 23 फरवरी को नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था.
क्या है ईडी का आरोप?
जांच एजेंसी ने PMLA के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था. गिरफ्तारी के बाद ईडी ने नवाब मलिक को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की. उनकी रिमांड खत्म होने के बाद 7 मार्च को मुंबई की एक अदालत ने उन्हें और 14 दिनों के लिए हिरासत में भेज दिया था.
आरोप है कि नवाब मलिक ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर से कुर्ला स्थित गोवा परिसर में 3 एकड़ जमीन खरीदी थी. जांच के मुताबिक जमीन की मौजूदा कीमत करीब 300 करोड़ रुपये है.
यह भी पढ़ें:
Maharashtra : गैस एजेंसी में हुआ सिलेंडर विस्फोट, चार कर्मचारी झुलसे, अस्पताल में चल रहा है इलाज