Thane Rape Case: महाराष्ट्र के ठाणे (Thane) जिले में 16-वर्षीय लड़की से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 26 अगस्त को हुई इस घटना में एक आरोपी मर्चेंट नेवी का कर्मचारी है, जबकि दूसरा हिस्ट्रीशीटर है. ठाणे अपराध शाखा (यूनिट पांच) के एक अधिकारी के मुताबिक, ''शुक्रवार दोपहर तीनों आरोपी लड़की को भिवंडी के काल्हेर में स्थित एक फ्लैट में ले गए. पीड़िता का यौन उत्पीड़न करने से आरोपियों ने उसके हाथ बांध दिए और विरोध करने पर एक आरोपी ने उसे दांत से काट लिया.'' उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान सचिन कांबले (30), आकाश कनौजिया (22) और आसु (20) के रूप में हुई है.


तीनों आरोपियों पर पोक्सो के तहत मामला दर्ज


पुलिस ने बताया कि आरोपियों को ठाणे शहर के वागले एस्टेट डिवीजन के चीतलसर थाने में पीड़िता द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने कहा कि पीड़िता और आरोपी वागले एस्टेट इलाके में रहते हैं. अधिकारी ने बताया, ''तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.'' एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कनौजिया मर्चेंट नेवी का कर्मचारी है, कांबले के खिलाफ वागले एस्टेट इलाके में कईं आपराधिक मामले दर्ज हैं और तीसरा आरोपी आवारा है. हालांकि, मामले में आगे की जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है.


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परली में विस्फोट करने वाले दो गिरफ्तार


वहीं राज्य के बीड जिले के परली में तापीय विद्युत संयंत्र (थर्मल पावर स्टेशन) में कथित तौर पर विस्फोट करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. परली ग्रामीण पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब साढ़े सात बजे विद्युत संयंत्र के राख गिरने वाले इलाके में एक विस्फोट हुआ. उन्होंने कहा कि उस समय गश्त कर रहे सुरक्षा पर्यवेक्षक ने विस्फोट की आवाज सुनी और घटनास्थल पर दो लोगों को खड़े हुए देखा.


अधिकारी ने बताया कि दोनों के पास कम से कम 103 जिलेटिन की छड़ें और 150 डेटोनेटर पाए गए. उन्होंने बताया कि दोनों ने दावा किया कि वह दिहाड़ी मजदूर हैं और एक अन्य आरोपी के निर्देश पर यहां विस्फोट करने आए थे. अधिकारी ने कहा कि दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जबकि तीसरा आरोपी फरार है. अधिकारी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-286 (किसी भी विस्फोटक पदार्थ से मानव जीवन को खतरे में डालना, लापरवाही से कार्य करना) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.


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