Shiv Sena MLA Disqualification: महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) ने शिवसेना (Shiv Sena) विधायकों की आयोग्यता के मामले में बुधवार को भी सुनवाई की. इस मामले में सीएम एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) वाली शिवसेना के वकील महेश जेठमलानी ने कहा, 'उनकी (उद्धव ठाकरे गुट) पूरी अयोग्यता याचिका 21 जून को सुनील प्रभु द्वारा जारी व्हिप पर आधारित है. हमने जिरह के बाद आधार बनाया है, यह प्रथम दृष्टया एक जाली व्हिप है और यह कभी भेजी ही नहीं गई.'
दरअसल, विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को 22 नवंबर से 24 नवंबर और तीन दिनों के अवकाश के बाद 28 नवंबर से तीन दिसंबर तक लगातार सुनवाई करनी होगी. विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा है कि वो शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के मामले में फैसला लेने में देर नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि लेकिन वो इस मामले में जल्दबाजी भी नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि इस मामले में फैसला लेने में जल्दबाजी करना मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो सकता है. विधानसभा स्पीकर ने कहा कि वो जो भी फैसला लेंगे, वो संवैधानिक होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये आदेश
बता दें कि विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के सामने मंगवार को भी उद्धव गुट के चीफ व्हिप सुनील प्रभु की गवाही हुई थी. वहीं, शिंदे गुट के वकील महेश जेठमलानी ने कई मुद्दों पर सुनील प्रभु को घेरने का प्रयास किया था. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके प्रति वफादार शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं की सुनवाई के लिए एक सप्ताह के भीतर समयसीमा देने का निर्देश दिया था.