Fake Caste Certificate Case: अमरावती सांसद नवनीत राणा (MP Navneet Rana) से संबंधित फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट मामले (Fake Certificate Case) में आज कोर्ट में सुनवाई होगी. दरअसल, फर्जी जाति प्रमाणपत्र के मामले में शिवड़ी कोर्ट ने पुलिस को कड़े आदेश जारी किए थे. कोर्ट ने कहा था कि गैर जमानती वारंट के आधार पर पुलिस जल्द से जल्द एक्शन ले. इस मामले में आरोपी नंबर-1 यानी सांसद नवनीत राणा संसद की कार्यवाही में शामिल हैं. कोर्ट ने पुलिस को आदेश देते हुए कहा था कि इस मामले में आरोपी नंबर 2 यानी उनके पिता हरभजन सिंह कुंडलेश पर कार्रवाई की जाए.


बॉम्बे सेशन कोर्ट से अर्जी खारिज
कोर्ट ने सुनवाई के समय लगातार गैर हाजिर होने के चलते पहले जमानती वारंट (Bailable Warrant) और बाद में गैर-जमानती (NBW) जारी किया था. नवनीत राणा और उनके पिता हरभजन सिंह कुंडलेश ने इस मामले में बरी करने को लेकर बॉम्बे सेशन कोर्ट में अर्जी डाली थी, जिसे कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया था. उन्होंने शिवड़ी कोर्ट के आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की थी.


नवनीत राणा पर लगे हैं ये आरोप
अमरावती से सांसद नवनीत राणा (Amravati MP Navneet Rana) पर आरोप है कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट दिया था. इस फर्जी प्रमाण पत्र के खिलाफ शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल ने शिकायत दर्ज कराई थी. इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने जून 2021 में नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया था. कोर्ट ने इस दौरान कहा था कि इस जाति प्रमाण पत्र को जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था. हाईकोर्ट ने उनके ऊपर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.



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