Makar Sankranti: मकर संक्रांति से पहले मुंबई पुलिस ने नायलॉन पतंग धागे पर लगाया बैन, पकड़े गए तो खैर नहीं!
Makar Sankranti 2023: पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि यह आदेश आज यानी 12 जनवरी से 10 फरवरी तक प्रभावी रहेगा और उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.
मकर संक्रांति से पहले मुंबई पुलिस ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर नायलॉन पतंग के धागे (मांझे) के इस्तेमाल, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है. बता दें मकर संक्राति पर पतंग उड़ाई जाती हैं और पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाले इस नायलॉन तार को मजबूत बनाने के लिए कभी-कभी इस पर कांच के पाउडर का लेप किया जाता है, जिसकी चपेट में आने से पक्षी बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं. कई मामलों में इन धागे की चपेट में आकर इंसानों की मौत के मामले भी सामने आए हैं.
आज से ही प्रभावी हुआ आदेश
पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि यह आदेश आज यानी 12 जनवरी से 10 फरवरी तक प्रभावी रहेगा और उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. पुलिस के आदेश में कहा गया है कि नायलॉन तार एक गैर-बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक धागा है जिसके व्यापक इस्तेमाल से एक्सीटेंड होते हैं, जानवरों को चोट पहुंचती है, जीवन की हानि होती है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है.
नायलॉन मांझे में फंसकर कई पक्षियों की मौत
बता दें कि यह धागा गैर गलनशील होता है जो नालियों में फंसकर उसे जाम कर देता है. आदेश में कहा गया है कि पक्षियों की रक्षा करना बेहद जरूरी है जो दिन-प्रतिदिन विलुप्त होते जा रहे हैं. मकर संक्रांति के मद्देनजर मध्य प्रदेश में नायलॉन मांझे की बिक्री, इस्तेमाल और भंडारण पर रोक लगाई गई है. बता दें कि नायलॉन मांझे की चपेट में आकर पक्षियों के अलावा इंसानों की मौत के मामले भी सामने आए हैं. पिछले साल पश्चिमोत्तर दिल्ली के मौर्या एन्क्लेव में पतंग के मांझे से गला कट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. दिल्ली में ही एक अन्य मामले में नायलॉन मांझे की चपटे में आकर एक जोमैटो डिलीवरी ब्वॉय की मौत हो गई थी.
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