Kalicharan Maharaj: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज को ठाणे की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को जमानत दे दी. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एस वी मेटिल पाटिल ने 15,000 रुपये की नकद जमानत पर कालीचरण महाराज की रिहाई का आदेश दिया.कालीचरण को पिछले सप्ताह ठाणे पुलिस ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गिरफ्तार किया था. महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कालीचरण को छत्तीसगढ़ पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार किया था.


पुलिस का करे सहयोग
ठाणे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद कालीचरण महाराज को यहां की एक अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था जिसके बाद उसने जमानत के लिए आवेदन किया था. अपने आदेश में, मजिस्ट्रेट ने पूर्वी महाराष्ट्र के अकोला जिले के रहने वाले कालीचरण से कहा कि वह पुलिस को अपना आवासीय पता और संपर्क विवरण प्रदान करे और उसके खिलाफ ठाणे शहर के नौपाड़ा थाने में दर्ज मामले में पुलिस को सहयोग करें.


वकील ने दिया यह दलील
कालीचरण के वकील पप्पू श्री राम मोरवाल और समृद्धि धवन पाटिल ने बताया कि जिन घटनाओं के लिए कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया गया था, वे रायपुर और पुणे (एक अन्य घटना से संबंधित) में हुई थीं, न कि ठाणे में. इसलिए उसे ठाणे की जेल में नहीं रखा जाना चाहिए. 


कालीचरण ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए किया था अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल
आपको बता दें कि रायपुर में दो दिवसीय 'धर्म संसद' के समापन के दौरान, कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रशंसा की थी. रायपुर पुलिस ने कालीचरण महाराज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 294 (आपत्तिजनक हरकत) और 505 (सार्वजनिक तौर पर शरारत करने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया था.


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