Maharashtra News: महाराष्ट्र (Maharashtra) में ठाणे (Thane) जिले की एक अदालत (Court) ने एटीएम कार्ड क्लोन (ATM Card Clone) करके लोगों से ठगी करने के उत्तर प्रदेश के आरोपी को जमानत दे दी है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर वी तम्हानेकर ने आरोपी आशीष कुमार उदयराज सिंह को 30,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक या अधिक जमानती मुचलके पर रिहा करने का बृहस्पतिवार को आदेश दिया.


अभियोजन पक्ष की दलील दी थी कि आरोपी को रिहा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)  से है. बहरहाल, अदालत ने कहा कि ‘‘जमानत से इनकार करने के लिए आरोपी का महज निवास स्थान पर्याप्त मानदंड नहीं है.’’ ठाणे पुलिस (Thane Police) ने एटीएम कार्ड क्लोन करने और लोगों से ठगी करने के आरोप में आरोपी को दिसंबर 2021 में गिरफ्तार किया था.


आरोपी की ओर से पेश हुए वकील अमरेश जाधव ने दलील दी कि प्राथमिकी अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गयी है और अत: पहचान परेड कराना आवश्यक है. अदालत ने कहा कि चूंकि सभी आपत्तिजनक सामान बरामद कर लिए गए हैं तो आरोपी को अनिश्चित काल तक जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि मुकदमे का निपटारा होने में उचित समय लगेगा.


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