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Thane News: 14 साल की बच्ची को कई बार बनाया दरिंदगी का शिकार, अब आरोपी को कोर्ट ने सुनाई ये सजा
Maharashtra News: कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी और यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों के संरक्षण (POSCO) अधिनियम के प्रावधानों के तहत रेप का दोषी माना. साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को मुआवजा देने का भी आदेश दिया.
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Thane Crime: महाराष्ट्र (Maharashtra) के ठाणे (Thane) जिले की एक कोर्ट ने 14 साल की बच्ची के साथ बार-बार रेप करने और उसे गर्भवती करने के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी आर अष्टुरकर ने आरोपी को आईपीसी और यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों के संरक्षण (POSCO) अधिनियम के प्रावधानों के तहत रेप का दोषी माना.
लड़की का बार-बार किया गया रेप
अदालत ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने एक अक्टूबर को यह फैसला सुनाया था, लेकिन इसकी प्रति शुक्रवार को सार्वजनिक हुई. इस मामले में अतिरिक्त सरकारी वकील अश्विनी बी पाटिल-भामरे और कादम्बिनी खंडागले ने कोर्ट को बताया कि आरोपी पीड़िता के भाई का दोस्त था और दोनों पड़ोसी थे. 15 जनवरी की रात जब पीड़िता घर में अकेली थी तब आरोपी उसके घर आया और उसके साथ रेप किया. उन्होंने कहा कि आरोपी शादीशुदा है और उसने पहली बार रेप करने के बाद कई मौकों पर लड़की के साथ बार-बार रेप किया.
गर्भवती होने के बाद परिजनों को लगी खबर
पीड़िता की मां को इसका तब पता चला जब वह गर्भवती हो गई. इसके बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि घटना के समय पीड़िता केवल 14 साल की थी, वह इतनी नादान थी कि उसे कभी ऐहसास ही नहीं हुआ कि वह आरोपी द्वारा किए गये कृत्य की वजह से गर्भवती हो गई है.
कोर्ट ने दिया पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश
जब तक उसके परिजनों को इस बात का पता चल पाता तब तक गर्भ को गिराने में बहुत देर हो चुकी थी और मुकदमे के दौरान उस लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया. न्यायाधीश ने जुर्माना राशि वसूलने के बाद पीड़िता को मुआवजा दिया जाने का भी निर्देश दिया, साथ ही पीड़िता को मनोधैर्य योजना या सरकार की किसी अन्य योजना के तहत भी मुआवजा देने का निर्देश दिया.
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