(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Mumbai Helmet Rule: मुंबई में बाइक पर पीछे बैठे शख्स ने अगर नहीं लगाया हेलमेट तो देना होगा इतना फाइन, जानें नया नियम
एक अधिकारी ने बताया कि यह नियम 15 दिनों बाद लागू कर दिया जाएगा. इसके लागू होने के बाद यातायात अधिकारी नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देंगे.
Mumbai Helmet Rule: मुंबई यातायात पुलिस (Mumbai Traffic Police) ने आज अधिसूचना जारी कर टू व्हीलर्स की पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए हेल्मेट (Helmet) को अनिवार्य कर दिया है. साथ ही इस नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है.
15 दिन में होगा लागू
एक अधिकारी ने बताया कि यह नियम 15 दिनों बाद लागू कर दिया जाएगा. इसके लागू होने के बाद यातायात अधिकारी नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देंगे. अधिसूचना के अनुसार यातायात पुलिस ने पाया है कि दोपहिया वाहनों की पिछली सीट पर बैठने वाले ज्यादातर लोग हेल्मेट नहीं पहनते हैं और यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं.
लगेगा इतना जुर्माना
एक अधिकारी ने मुताबिक फिलहाल बिना हेल्मेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों पर यातायात पुलिस 500 रूपये का जुर्माना करती है या उनका लाईसेंस रद्द कर देती है. अब 15 दिन बाद पिछली सीट पर बिना हेल्मेट के बैठने वालों पर भी इतना ही जुर्माना लगाया जाएगा.
बता दें कि नए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा (129) के मुताबिक चार वर्ष से अधिक की उम्र का जो भी शख्स दोपहिया वाहन पर बैठेगा, उसके लिए भी हेलमेट अनिवार्य है. एक्ट की धारा (128) के मुताबिक दो पहिया वाहन चालक अपने अतिरिक्त सिर्फ एक सवारी ही बिठा सकता है. यदि दो पहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी होंगी तो जुर्माना भरना होगा.
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