Thane News: राज्य सरकार ने ठाणे नगर निगम (टीएमसी) की सीमा में 500 वर्ग फुट के क्षेत्र तक के फ्लैटों के लिए संपत्ति कर में से सामान्य कर (31%) की छूट देने का फैसला किया है. इस छूट से टीएमसी के खजाने पर 40 करोड़ से 45 करोड़ रुपए का राजस्व बोझ पड़ेगा.
टीएमसी ने भेजा था पूरा टैक्स माफ करने का प्रस्ताव
टीएमसी की आम सभा ने 500 वर्ग फुट तक के फ्लैटों के लिए पूर्ण संपत्ति कर माफ करने के लिए राज्य को एक प्रस्ताव भेजा था, हालांकि राज्य ने केवल सामान्य कर में छूट देने को मंजूरी दी. संपत्ति कर के उप नगर आयुक्त गजानन गोदापुरे ने कहा कि टीएमसी कर प्रणाली के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कर की 12 अलग-अलग श्रेणियों के तहत गणना की गई कुल कर राशि का 92% कर अदा करना होता है. इस 92% में लगभग 31 प्रतिशत सामान्य कर जबकि शेष में ठोस अपशिष्ट कर, वृक्ष कर, राज्य सरकार उपकर और जल कर शामिल हैं. सरकार ने इस में से सामान्य कर हो माफ कर दिया है.
टैक्स छूट से 40 से 45 करोड़ राजस्व घाटे का अनुमान
सामान्य कर में यह छूट अप्रैल 2022 से लागू होगी. हालांकि निगम ने कहा कि कर में छूट से राजस्व में जो कमी आएगी उसकी गणना नहीं की गई है. टीएमसी के एक अधिकारी ने कहा, 'हमने पिछले वित्त वर्ष में लगभग 5.65 लाख टैक्स बिल जेनरेट किए थे. हालांकि इनमें से कई ऐसी पुरानी संपत्तियां हैं, जिनकी नाप नहीं की गई, उन वर्षों में किराए की राशि के हिसाब से टैक्स लगता है. हमने सभी वार्ड अधिकारियों से कहा है कि इस महीने के अंत तक इन संपत्तियों की नाप करा लें, ताकि पता चल सके कि कितना राजस्व कम होगा. अभी तक, हमारा अनुमानित 40 से 45 करोड़ के राजस्व घाटे का है.'
बीजेपी बोली शिवसेना ने दिया ठाणे की जनता को धोखा
हालांकि विपक्ष ने दावा किया कि यह छूट चुनावों में शिवसेना द्वारा किये गए दावे के अनुसार नहीं है. बीजेपी के जिला अध्यक्ष और विधायक निरंजन दावखरे ने कहा कि 31 फीसदी कर माफी ठाणे के निवासियों के साथ झलावा है. उन्होंने पिछले चुनावों में 100% छूट देने का वादा किया था. 31 प्रतिशत छूट के साथ उन्होंने यहां की जनता से साथ धोखा किया है.