Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे में एक बार में कथित 'ड्रग्स' वायरल वीडियो मामले में गिरफ्तार होने वाले लोगों की संख्या 14 पहुंच गई है. अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को महाराष्ट्र उत्पाद शुल्क विभाग ने छह वेटरों को गिरफ्तार किया है. इसके पहले पुलिस ने बार को तय सीमा से ज्यादा समय तक खोलने के कारण आठ लोगों को गिरफ्तार किया था. जबकि चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है.


साथ ही इस मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुलिस कमिश्नर से ड्रग्स से जुड़े पबों पर बुलडोजर चलाने के निर्देश दिए हैं.


बता दें महाराष्ट्र का एक वीडियो वायरल हुआ था, जो कथित तौर पर पुणे शहर में स्थित लिक्विड लीजर लाउंज का था. वीडियो में कुछ लोग नशीले पदार्थ लेते दिखाई दे रहे थे. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, जिसके बाद मामले में लगातार गिरफ्तारी हो रही है. अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आठ लोगों की पहचान संतोष कामठे, विट्ठल कामठे, योगेन्द्र गिरासे, रवि माहेश्वरी, अक्षय कामठे, दिनेश मानकर, रोहन गायकवाड़, मानस मलिक के रूप में हुई है. कोर्ट ने सभी को 29 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है.


क्या है पूरा मामला?
पुलिस के अनुसार आरोपियों में से संतोष कामठे और सचिन कामठे इस बार के मालिक हैं और इन्होंने पब को उत्कर्ष देशमाने, योगेंद्र गिरासे और रवि माहेश्वरी को ठेके पर दिया था. देशमाने, गिरासे और माहेश्वरी ने ग्राहकों को पब के खुलने के तय समय सीमा के बाद शराब बेची. पुलिस ने बताया कि अक्षय कामठे ने पार्टी का आयोजन किया था, जबकि रोहन गायकवाड़ ने बार बंद हेने के बाद पिछले दरवाजे से ग्राहकों को एंट्री दी.


वायरल वीडियो का हवाला देते हुए अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से यह सामने आया है कि आरोपी ने होटल में अपने संरक्षकों को नशीला पदार्थ दिया था. अभियोजन पक्ष ने कहा कि वह अभी मामले में आगे जांच करना चाहते हैं. अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि आरोपियों ने होटल में ग्राहकों को नशीले पदार्थों, शराब और सिगरेट पीने के लिए आमंत्रित करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं. पुलिस इन ग्राहकों के बारे में आगे की जांच करना चाहती है.


सीएम ने दिया ये आदेश
पब का कथित वीडियो वायरल होने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार से बात की. मुख्यमंत्री ने कमिश्नर को अवैध तरीके से चलाए जा रहे पबों पर सख्त कार्रवाई और अवैध भवन निर्माणों पर बुलडोजर चलाने के निर्दश दिए हैं.


पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, महाराष्ट्र निषेध अधिनियम और सिगार अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. बता दें कि पुणे में बार और पब को 1.30 बजे तक खुले रहने की इजाजत है.



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