Maharashtra: नागपुर के बाद बीड जिले में निषेधाज्ञा लागू, क्या नहीं कर पाएंगे आप और जानें इसकी वजह
Beed News: बीड में एक अधिकारी ने बताया कि सड़क पर झगड़े और छोटी-मोटी हिंसा के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने और उसके परिणामस्वरूप हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद निषेधाज्ञा लागू किया गया है.

Maharashtra News: महाराष्ट्र के बीड जिले में बिना अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. यह आदेश दो अप्रैल तक प्रभावी रहेगा. एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि यह आदेश सड़क पर झगड़े और छोटी-मोटी हिंसा के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने और उसके परिणामस्वरूप हुए विरोध प्रदर्शनों और साथ ही 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जारी रहने के मद्देनजर पारित किया गया है. शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर प्रशासन ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 37(1) (3) के तहत निषेधाज्ञा लागू की है.
चार महीने चर्चा में क्यों है बीड जिला?
बता दें मध्य महाराष्ट्र का बीड जिला पिछले चार महीनों से मसाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या को लेकर सुर्खियों में है. दरअसल, सरपंच देशमुख को पिछले साल नौ दिसंबर को कथित तौर पर जिले में एक ऊर्जा कंपनी को निशाना बनाकर की जा रही जबरन वसूली के प्रयास को रोकने की कोशिश करने पर अगवा कर लिया गया और प्रताड़ित किया गया था. इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई.
नागपुर में भी उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई तेज
वहीं नागपुर में भड़की हिंसा के पहले और बाद में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर साइबर सेल की टीम कारवाई कर रही है. कई ऐसे अकाउंट और उनका इस्तेमाल करने वालों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कारवाई भी हो रही है.
नागपुर पुलिस ने अब तक ने 10 एफआईआर दर्ज की है. साइबर सेल ने अब तक 97 ऐसे पोस्ट की पहचान की है जो झूठी जानकारी फैला रहे थे. इसके अलावा वहीं अब तक पुलिस ने 200 लोगों की पहचान कर ली है और अन्य 1,000 संदिग्धों की पहचान की जा रही है. हिंसा मामले में अब तक 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही हिंसा के बाद दो दिनों से प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लागू है, जिसे आज सुरक्षा समीक्षा करने के बाद हटाया जा सकता है.
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