महाराष्ट्र का सियासी संग्राम (Maharashtra Political Crisis) अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तक पहुंचा गया है. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गुट की अर्जी पर आज सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका जाए.
क्या कहा गया है अर्जी में
इसके अलावा अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल का नेता (Shiv Sena Legislature Party Leader) बनाने की कार्यवाही को भी शिंदे गुट की तरफ से गैर कानूनी बताया गया है. यही नहीं, अर्जी में कहा गया है कि उद्धव (Uddhav Thackeray) सरकार अल्पमत में है और उसकी तरफ से सुनील प्रभु को चीफ व्हिप बनाना भी अवैध है.
कहा गया था हाजिर होने को
दरअसल उद्धव गुट ने डिप्टी स्पीकर से 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी, जिसपर कार्रवाई करते हुए शनिवार को डिप्टी स्पीकर ने उन विधायकों को नोटिस भेजा था और इस मामले पर जवाब देने के लिए आज विधानसभा में हाजिर होने को कहा था, जिसके खिलाफ शिंदे गुट ने अदालत का रुख कर लिया.
आज साढ़े 12 बजे होगी सुनवाई
इसके साथ ही शिवसेना के 39 विधायकों के समर्थन के साथ शिंदे ने अपने गुट को असली शिवसेना बताया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में शिंदे के अलावा बागी विधायक भरत गोगावले ने भी याचिका दाखिल की है, जिसपर आज साढ़े 12 बजे सुनवाई होगी.